Smoking law: इस देश ने बदले स्मोकिंग रूल, अब 10 मीटर से कम दूरी पर पी सिगरेट तो लगेगा तगड़ा जुर्माना

Smoking law: इटली के शहर मिलान में अब खुलेआम सिगरेट पीना कानून अपराध होगा, अगर कोई व्यक्ति पब्लिक प्लेस में धूम्रपान करता है तो उसके ऊपर भारी जुर्माना भी लगाया जा सकता है.

Smoking law: इटली के शहर मिलान में अब खुलेआम सिगरेट पीना कानून अपराध होगा, अगर कोई व्यक्ति पब्लिक प्लेस में धूम्रपान करता है तो उसके ऊपर भारी जुर्माना भी लगाया जा सकता है.

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Ravi Prashant
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स्मोकिंग करने पर भारी जुर्माना Photograph: (Freepik)

Smoking law: इटली के शहर मिलान में सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान को लेकर एक सख्त नियम लागू किया गया है. यह नियम 1 जनवरी से प्रभावी हो गया है, जिसके तहत पूरे शहर में खुले में धूम्रपान करना बैन कर दिया गया है. हालांकि, कुछ स्थानों पर छूट दी गई है, लेकिन इसके लिए भी सख्त शर्तें लागू की गई हैं.

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क्या कहता है नया नियम?

मिलान प्रशासन के अनुसार, जिन इलाकों में भीड़भाड़ अधिक होती है, वहां खुले में धूम्रपान पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा. वहीं, अपेक्षाकृत कम भीड़भाड़ वाले इलाकों में लोग धूम्रपान कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें कम से कम 33 फीट यानी लगभग 10 मीटर की दूरी बनाकर रखना होगा, ताकि अन्य लोग सिगरेट के धुएं के संपर्क में न आएं.

नियम के पीछे की वजह

मिलान की डिप्टी मेयर ने इस फैसले का समर्थन करते हुए कहा कि यह नियम लोगों की सेहत के लिए फायदेमंद होगा. उन्होंने कहा, “इस नियम से लोगों की धूम्रपान करने की आदत कम होगी, जो उनके हेल्थ के लिए बेहतर है. साथ ही, जो लोग स्मोक नहीं करते हैं, वे सेकंड हैंड स्मोक से भी बच सकेंगे.”

पेसिव स्मोकिंग भी होता है जानलेवा

बता दें कि पेसिव स्मोकिंग (सिगरेट पीने वाले पास खड़े रहना)  भी गंभीर बीमारियों का कारण बनता है, जिसमें फेफड़ों की बीमारी, दिल की समस्याएं और कैंसर शामिल हैं. ऐसे में मिलान प्रशासन का यह कदम जनहित में उठाया गया एक महत्वपूर्ण फैसला है.

नियम तोड़ने पर सजा

अगर कोई व्यक्ति इस नियम का उल्लंघन करता है, तो उसे जुर्माना भरना पड़ सकता है. हालांकि, अभी तक प्रशासन ने सजा को लेकर स्पष्ट जानकारी नहीं दी है, लेकिन माना जा रहा है कि सख्ती से इस नियम का पालन करवाया जाएगा.

क्या है भारत में स्मोकिंग को लेकर नियम? 

वहीं, हम भारत में स्मोकिंग को लेकर नियमों की बात करें तो यहां पर भी पब्लिक प्लेस में स्मोकिंग करना कानून अपराध है. आईपीसी की धारा 278 के तहत, पुलिस पब्लिक प्लेस में स्मोकिंग करने वाले व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई कर सकती है. लेकिन यहां भी एक शर्त है, अगर आप भीड़भाड़ वाले इलाके में स्मोक करते हैं, तो पुलिस आपके ऊपर जुर्माना लगा सकती है.

इसके अलावा अस्पताल, स्कूल-कॉलेज, सिनेमा हॉल, एयरपोर्ट और स्टेशन पर स्मोक करना मनाही होता है.

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