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ओमिक्रॉन से दहशत, कई राज्यों में लगाया गया नाइट कर्फ्यू

राज्य सरकारों का कहना है कि लोगों को सोशल डिस्‍टेंसिंग और मास्‍क लगाने के साथ कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए.

Updated on: 27 Dec 2021, 11:39 PM

नई दिल्ली:

देश में ओमिक्रॉन वेरिएंट (Omicron Variant) तेजी से फैल रहा है. जिसकी गंभीरता को देखते हुए कर्नाटक (Karnataka), उत्‍तराखंड (Uttarakhand) और केरल (Kerala) की सरकार ने भी नाइट कर्फ्यू (Night Curfew) लगा दिया है. अब राज्य सरकारें अन्य पाबंदियों पर भी विचार कर रही हैं. राज्य सरकारों का कहना है कि लोगों को सोशल डिस्‍टेंसिंग (Social Distancing) और मास्‍क लगाने के साथ कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए. आपको बता दें कि तेजी से फैल रहे ओमिक्रॉन संक्रमण (Omicron Infection) की रोकथाम के लिए राज्‍यों के स्‍वास्‍थ्‍य और प्रशासनिक अधिकारी अलर्ट मोड में हैं.

आधिकारिक जानकारी के मुताबिक सिर्फ एक सप्ताह के भीतर ही ओमिक्रॉन वेरिएंट (Omicron Case in India) के मामले दोगुने हो गए हैं. जिससे स्वास्थ्य अधिकारी काफी चिंतित हैं. देश में ओमिक्रॉन संक्रमितों की संख्‍या 578 हो गई है. 

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मिली जानकारी के मुताबिक, नाइट कर्फ्यू का जानबूझकर उल्‍लंघन करने वालों को दंडित किया जाएगा, लेकिन मरीजों और गर्भवती महिलाओं, आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए बाहर जाने वाले लोगों और रेलवे स्टेशनों, बस स्टॉप और हवाई अड्डों से आने-जाने वालों को नाइट कर्फ्यू से छूट दी जाएगी. आपको बता दें कि राज्‍यों ने नए साल पर होने वाले सार्वजनिक जश्‍न को भी प्रतिबंधित कर दिया है. 

केरल की सरकार ने ओमिक्रॉन (Omicron) के बढ़ते खतरे को देखते हुए 30 दिसंबर से 2 जनवरी तक नाइट कर्फ्यू लगा दिया है.  इसके तहत रात 11 बजे से सुबह 5.00 तक लोगों का बाहर निकलना प्रतिबंधित रहेगा. केरल में ओमिक्रॉन के मामलों के साथ ही कोरोना वायरस के मामले सामने आ चुके हैं. 

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वहीं कर्नाटक सरकार का कहना है कि 28 दिसंबर से आगामी 10 दिनों तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा. इसमें रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक लोगों को घरों से बाहर रहने की अनुमति नहीं होगी. सरकार ने कहा है कि सार्वजनिक स्‍थानों पर सभी कार्यक्रम प्रतिबंधित होंगे. वहीं भोजनालय, पब, होटल्‍स और रेस्‍तरां आदि में नए साल से संबंधित कार्यक्रम नहीं होंगे.  

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आपको बता दें कि उत्‍तराखंड सरकार ने भी ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के बीच नाइट कर्फ्यू लगा दिया है. जारी दिशा-निर्देश के मुताबिक रात 11 बजे से सुबह 5.00 तक लोगों का घरों से बाहर निकलना प्रतिबंधित रहेगा. इसके साथ ही सरकारी आदेश में कहा गया है कि आदेश जारी होते ही राज्‍य में नाइट कर्फ्यू लागू हो गया है. यह आगामी आदेश तक जारी रहेगा. उत्तराखंड सरकार ने आवश्‍यक सेवाएं जारी रखने की छूट देगी. इसके अलावा जरूरी कार्यों के लिए आवागमन की छूट मिलेगी.