एमपी में नए कृषि कानून आए काम, किसानों को धोखा देने वाले की संपत्ति नीलाम

केंद्र सरकार के तीन कृषि कानूनों को लेकर मध्यप्रदेश के ग्वालियर में जिला प्रशासन ने एक ऐसे व्यापारी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है, जिसने किसानों के साथ धोखाधड़ी की और भाग गया. प्रशासन ने उस व्यापारी की जमीन और मकान नीलाम कर किसानों को रकम दिलाई है.

केंद्र सरकार के तीन कृषि कानूनों को लेकर मध्यप्रदेश के ग्वालियर में जिला प्रशासन ने एक ऐसे व्यापारी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है, जिसने किसानों के साथ धोखाधड़ी की और भाग गया. प्रशासन ने उस व्यापारी की जमीन और मकान नीलाम कर किसानों को रकम दिलाई है.

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Vineeta Mandal
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किसानों को धोखा देने वाले की संपत्ति नीलाम( Photo Credit : सांकेतिक चित्र)

केंद्र सरकार के तीन कृषि कानूनों को लेकर मध्यप्रदेश के ग्वालियर में जिला प्रशासन ने एक ऐसे व्यापारी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है, जिसने किसानों के साथ धोखाधड़ी की और भाग गया. प्रशासन ने उस व्यापारी की जमीन और मकान नीलाम कर किसानों को रकम दिलाई है. मामला ग्वालियर के भितरवार तहसील का है. यहां किसानों से धोखाधड़ी करने वाले व्यापारी की संपत्ति की सार्वजनिक नीलामी की कार्रवाई की गई.

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व्यापारी ने किसानों की उपज खरीदी और भाग गया. कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह को जब इस मामले की जानकारी हुई तो उन्होंने तत्काल व्यापारी के विरुद्ध बेलगढ़ा थाने में एफआईआर दर्ज कराई और पुलिस के माध्यम से व्यापारी को पकड़ने के निर्देश दिए. कलेक्टर के निर्देश पर एसडीएम भितरवार अश्विनी रावत ने व्यापारी की जमीन एवं मकान को नीलाम करने की कार्रवाई भी तत्परता से शुरू की.

प्रशासन ने व्यापारी बलराम उर्फ बब्लू का मकान एक लाख 45 हजार रुपये में और उसकी जमीन दो लाख 75 हजार रुपये में नीलाम कर दी. नीलामी की राशि से 6 किसानों को राशि वापस कराई गई.

बताया गया है कि भितरवार तहसील के ग्राम बाजना के कृषकगण देवेंद्र सिंह पुत्र रामसिंह रावत एवं अन्य 23 किसानों से ग्राम बाजना निवासी बलराम उर्फ बल्लू द्वारा नवंबर में धान एवं अन्य फसल खरीदी गई और 1730 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से धान का भुगतान 15 दिन में करने का आश्वासन दिया. किसानों का भुगतान समय पर न करने के साथ ही वह गांव से अपने मकान में ताला लगाकर धोखाधड़ी करते हुए भाग गया.

अनुविभागीय अधिकारी को जब इस धोखाधड़ी की शिकायत प्राप्त हुई तो उन्होंने कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण अधिनियम 1920 के तहत प्रकरण दर्ज किया और बलराम पुत्र मंगाराम परिहार निवासी बाजना को सूचना पत्र जारी किया गया. इसके साथ ही सुलह बोर्ड का गठन किया गया.

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सुलह बोर्ड द्वारा बताया गया है कि चूंकि आरोपी फरार है, सुलह नहीं की जा सकती. लिहाजा, आरोपी की संपत्ति को कुर्क कर नीलाम किया जाए. बोर्ड द्वारा जानकारी ली गई कि आरोपी के पास ग्राम बाजना में 20 गुणा 50 वर्गफुट में मकान और शामिल खाते में भूमि है. पटवारी के प्रतिवेदन के आधार पर संपत्ति कुर्क कर वारंट जारी किया गया.

बताया गया है कि शनिवार को तहसील मुख्यालय पर नीलामी की कार्रवाई की गई, जिसमें मकान एक लाख 45 हजार रुपये में और भूमि दो लाख 75 हजार रुपये में नीलाम हुई. नीलामी में प्राप्त हुई राशि को जिन किसानों के साथ धोखाधड़ी हुई थी उनको वितरित की गई.

अनुविभागीय अधिकारी भितरवार, अश्विन कुमार ने बताया कि बलराम परिहार उर्फ बल्लू के विरुद्ध पुलिस थाना बेलगढ़ा में प्राथमिकी दर्ज की जा चुकी है. पुलिस आरोपी को पकड़ने की कोशिश कर रही है.

Source : IANS

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