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भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India-RBI)( Photo Credit : IANS )
भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India-RBI) ने कहा है कि उसने सार्वजनिक क्षेत्र के सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया (Central Bank of India) के ऊपर 50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. यह जुर्माना कुछ आवास ऋणों को लेकर उसके निर्देशों का अनुपालन नहीं करने को लेकर लगाया गया है. आरबीआई ने एक बयान में कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक ने 10 नवंबर, 2020 को जारी आदेश में सेंट्रल बैंक पर 50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया.
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केंद्रीय बैंक के दिशानिर्देशों का अनुपालन नहीं करने पर लगा जुर्माना
यह जुर्माना तीन सितंबर, 2013 को जारी परिपत्र के कुछ प्रावधानों का अनुपालन नहीं करने को लगाया गया है. यह परिपत्र ‘आवास क्षेत्र-नवीन आवास ऋण उत्पाद..आवास ऋण का प्रारम्भ में भुगतान’ से जुड़ा था. आरबीआई के अनुसार उसने बैंक द्वारा वितरित कुछ आवास ऋण से संबंधित रिकार्ड की जांच की थी. जांच में पता चला कि इस संदर्भ में केंद्रीय बैंक के दिशानिर्देशों का अनुपालन नहीं किया गया.
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बता दें कि बीते सोमवार को इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक (Equitas Small Finance Bank-ESFB) ने कहा था कि भारतीय रिजर्व बैंक ने उन पर लगाए गए प्रतिबंध को हटा लिया है. केंद्रीय बैंक ने बैंक के एमडी और सीईओ के पारिश्रमिक पर भी रोक लगाए जाने के निर्देश को अब हटा लिया है. इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक द्वारा महीने की शुरुआत में ही एक्सचेंजों को सूचीबद्ध किए जाने के चलते ये प्रतिबंध हटा लिए जा चुके हैं.