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जरूरी खबर: आज से लागू PAN Card से जुड़ा ये नया नियम! नहीं जाना तो पछताएंगे

PAN Card Latest News Today: आज से लेन- देन में कुछ नए नियम लागू हो चुके हैं. दरअसल ज्यादा राशि के लेन- देनों पर ये नियम लागू हुए हैं. नए नियमों के मुताबिक ग्राहक को अब 20 लाख से ज्यादा का लेन देन करने पर पैन कार्ड या आधार कार्ड की जानकारी देनी होगी.

Updated on: 26 May 2022, 10:32 AM

highlights

  • टैक्स चोरी पर लगाम कसने के लिए नया नियम
  • पोस्ट ऑफिस में बड़े लेन- देन पर भी नियम लागू
  • नियम का पालन नहीं करने पर इनकम टैक्स का नोटिस

नई दिल्ली:

PAN Card Latest News Today: वित्तीय लेन- देन के लिए के लिए आज से पैन कार्ड से जुड़ा नया नियम लागू हो चुका है. अगर आप किसी भी बैंक के खाताधारक हैं तो आपके लिए ये खबर पढ़ना और भी जरूरी हो जाता है. आज से लेन- देन में कुछ नए नियम लागू हो चुके हैं. दरअसल ज्यादा राशि के लेन- देनों पर ये नियम लागू हुए हैं. नए नियमों के मुताबिक ग्राहक को अब 20 लाख से ज्यादा का लेन देन करने पर पैन कार्ड या आधार कार्ड की जानकारी देना अनिवार्य होगा.

नियम का पालन ना करने पर नोटिस
नया नियम 26 मई 2022 से लागू हो चुका है, यह नियम पहले नहीं था. नए नियम के मुताबिक ग्राहक को 1 वित्तीय वर्ष में 20 लाख रुपये की राशि जमा व निकासी के लिए आधार कार्ड और पैन कार्ड की जानकारी देनी होगी.

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वहीं अगर ग्राहक ऐसा नहीं करता है तो इसके लिए आयकर विभाग ग्राहक को नोटिस थमा सकता है. हालांकि नए नियम की ग्राहकों को जानकारी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स ने 10 मई को जारी की एक अधिसूचना में दी थी. बताया गया था कि नया नियम 20 लाख रुपये या इससे ज्यादा रकम के लेन- देन पर लागू होगा. यह नियम उन खाताधारकों पर भी लागू होगा जिनका अकाउंट को-ओपेरेटिव बैंक या पोस्ट ऑफिस में है. एक से ज्यादा बैंक अकाउंट में लेन- देन करने पर भी नियम लागू होगा. 

नया बैंक अकाउंट खोलने पर मिलेगा विकल्प
अगर किसी ग्राहक को नया खाता खुलवाना है तो भी 20 लाख रुपये वाला नया नियम लागू होगा. अगर ग्राहक के पास पैन कार्ड नहीं है तो 20 लाख रुपये के लेन- देन से 7 दिन पहले उसे पैन कार्ड के लिए अप्लाई करना होगा.

टैक्स चोरी पर कसी सरकार ने लगाम
टैक्स चोरी को रोकने के लिए सरकार ने नए नियम को लागू किया है. पैन कार्ड और आधार कार्ड से व्यक्ति की पूरी जानकारी सरकार के पास होने से टैक्स चोरी की संभावनाएं कम होंगी.