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जेल में बंद सपा नेता आजम खान की मुश्किलें और बढ़ीं, 11 मामलों में चार्जशीट दायर

समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) के सांसद मो. आजम खान की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही है. आजम खान के खिलाफ रामपुर पुलिस ने 11 मामलों में कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की है.

Updated on: 13 Mar 2021, 11:20 AM

highlights

  • सपा नेता आजम खान की मुश्किलें और बढ़ीं
  • पुलिस ने 11 मामलों में चार्जशीट दायर की
  • फिलहाल जेल में बंद हैं सपा नेता आजम खान 

लखनऊ:

समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) के सांसद मो. आजम खान की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही है. आजम खान के खिलाफ रामपुर पुलिस ने 11 मामलों में कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की है. बताया जाता है कि यह सभी मामले थाना गंज क्षेत्र के डूंगरपुर से जुड़े हैं. यहां पूर्व की सपा सरकार में आसरा कॉलोनी बनवाने के लिए घरों को तोड़ा गया था और वहां के लोगों से मारपीट भी की गई थी. इसको लेकर कुल 11 मुकदमे दर्ज हुए थे. हालांकि इसमें पहले आजम खान (Azam Khan) का नाम नहीं था, लेकिन विवेचना के बाद जांच में उनका नाम भी सामने आया था. 

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इन मुकदमों में अब पुलिस ने सपा सांसद आजम खान का नाम भी शामिल किया है. डूंगरपुर प्रकरण में साजिशकर्ता मानते हुए आजम खान को आईपीसी की धारा 120वीं के तहत आरोपी बनाया गया है. एडिशनल एसपी संसार सिंह ने बताया कि आसरा कॉलोनी डूंगरपुर की जमीन पर कब्जा करने से संबंधित मामले में 11 अभियोगों में मोहम्मद आजम खान के खिलाफ साक्ष्य एवं सत्यता के आधार पर माननीय न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया गया है. 

आजम खान को बंदूक बेचने की अनुमति

उधर, आजम खान को अपनी दोनाली बंदूक बेचने की अनुमति मिल गई है. जिला प्रशासन ने उन्हें नोटिस जारी कर कहा था कि वह दो से अधिक लाइसेंसी अग्नेयास्त्र नहीं रख सकते हैं. इसके बाद उन्होंने खान ने इसे बेचने के लिए अनुमति मांगी है. वर्तमान में आजम खान अपने बेटे अब्दुल्ला आजम के साथ सीतापुर जेल में बंद हैं. उनके पास एक लाइसेंसी रिवॉल्वर, एक राइफल और एक दोनाली बंदूक है. उन्होंने जिला प्रशासन को पत्र लिखकर अपनी दोनाली बंदूक बेचने की अनुमति मांगी थी.

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सिटी मजिस्ट्रेट रामजी मिश्रा ने कहा, 'सांसद को अपनी दोनाली बंदूक बेचने की अनुमति दी गई है. हमने सीतापुर जेल अधिकारियों को उन्हें दी गई अनुमति के बारे में भी सूचित कर दिया है. इससे पहले, सरकार ने अतिरिक्त अग्नेयास्त्रों को सरेंडर करने के लिए जनवरी की समयसीमा तय की थी, लेकिन बाद में तारीख जून तक बढ़ा दी गई थी.'

केंद्र सरकार ने पिछले साल 1959 आर्म्स एक्ट में संशोधन किया था, जिसमें एक व्यक्ति के पास अग्नेयास्त्रों की संख्या तीन से घटाकर दो तक सीमित कर दी गई थी. आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम के पास रिवॉल्वर है, जबकि उनकी पत्नी तंजीन फातमा के पास राइफल है. तंजीन एक विधायक भी हैं. आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि संशोधन के बाद, उन सभी को नोटिस दिए गए जिनके पास तीन अग्नेयास्त्र थे. इसके बाद कई राजनेताओं ने अपने हथियारों को सरेंडर कर दिया है.