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राजस्थान में आज से मॉडिफाइड लॉकडाउन लागू, जानिए अब क्या कर सकते हैं और क्या नहीं

कोरोना वायरस से जंग के बीच राजस्थान में आज से कुछ शर्तों के साथ मॉडिफाइड लॉकडाउन लागू हो गया है. मगर इससे हॉटस्पॉट इलाकों को कोई राहत नहीं है.

Updated on: 20 Apr 2020, 09:28 AM

जयपुर:

कोरोना वायरस (Corona Virus) से जंग के बीच राजस्थान (Rajasthan) में आज से कुछ शर्तों के साथ मॉडिफाइड लॉकडाउन लागू हो गया है. मगर इससे हॉटस्पॉट इलाकों को कोई राहत नहीं. इस लॉकडाउन के दौरान कई नियमों का पालन करना होगा. जैसे कि सरकारी दफ्तरों में सिर्फ अधिकारी आएंगे. यूनिफॉर्म में ही होम डिलीवरी की मंजूरी होगी. आज (20 अप्रैल) से लॉकडाउन (Lockdown) में रियायतों के बीच रोजमर्रा की जरूरतों की कुछ और दुकानों के ताले खुलेंगे. जिन कंपनियों को काम की मंजूरी मिली है, उनके कर्मचारियों के पास के लिए ऑथराइजेशन लेटर दिए जाएंगे.

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मोडिफाइड लॉकडाउन में इनको भी खोला जाएगा.

  • एनबीएफसी, रीको को मिलेगी पूरी छूट.
  • नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन (एनबीएफसी) जैसे हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन व क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसायटीज को भी छूट दी गई है.
  • रीको व अन्य प्राइवेट औद्योगिक क्षेत्रों में सभी उद्योगों को अनुमति होगी.
  • शहरी सीमा से बाहर सड़क निर्माण, सिंचाई परियोजना, भवन निर्माण, पेयजल वितरण, सैनिटेशन, पावर ट्रांसमिशन और टेलीकॉम ऑप्टिकल लाइनों को बिछाने व एमएसएमई उद्योगों को काम की छूट है.

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ये 9 पाबंदियां होंगी

  • 10 से ज्यादा लोगों की मीटिंग नहीं होगी.
  • मास्क लगाना अनिवार्य होगा, हॉटस्पॉट के कर्मियों के दफ्तर आने पर रोक.
  • जिलों में और सचिवालय में विभागों के सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी व हेड ऑफ द डिपार्टमेंट स्तर तक के अधिकारी और उनका निजी स्टाफ ही आएगा, अन्य किसी कर्मचारी को दफ्तर नहीं आना है.
  • ऑफिस में ऐसी बैठकें नहीं होंगी, जिनमें दस से ज्यादा अफसरों के शामिल होने की संभावना होगी.
  • घर से काम कर रहे कार्मिक फोन पर उपलब्ध रहेंगे. आपातकालीन स्थिति के अलावा मुख्यालय छोड़ने की अनुमति नहीं होगी. न छुट्‌टी ले सकेंगे.
  • मोडिफाइड लॉकडाउन के दौरान यानी 3 मई तक सचिवालय में आमजन का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा.
  • सभी के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना और मास्क लगाना भी अनिवार्य होगा.
  • सचिवालय के बाहर स्थित राजकीय कार्यालयों के अधिकारियों और कर्मचारियों को जांच के बाद ही जरूरत के हिसाब से अनुमति दी जाएगी.
  • सभी कार्मिकों को आरोग्य सेतु एप अपने मोबाइल में डाउनलोड करने के निर्देश भी दिए गए हैं.
  • जो लोग कर्फ्यू ग्रस्त क्षेत्र में या राज्य के किसी दूसरे क्षेत्र के कर्फ्यूग्रस्त या कोरोनावायरस हॉट स्पॉट्स में रहते हैं, वे आगामी आदेश तक के लिए अपने कार्यालय में उपस्थित नहीं होंगे.