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लॉकडाउन (Lockdown) के नियमों का उल्‍लंघन पर गृह मंत्रालय (Home MInistry) और केरल सरकार आमने-सामने, MHA ने दी हिदायत

मोदी सरकार (Modi Sarkar) के गृह मंत्रालय (Home Ministry) ने केरल सरकार (Kerala Govt) को पत्र लिखकर लॉकडाउन (Lockdown) के नियमों का उल्‍लंघन न करने को कहा है.

Updated on: 20 Apr 2020, 08:46 AM

नई दिल्‍ली:

मोदी सरकार (Modi Sarkar) के गृह मंत्रालय (Home Ministry) ने केरल सरकार (Kerala Govt) को पत्र लिखकर लॉकडाउन (Lockdown) के नियमों का उल्‍लंघन न करने को कहा है. गृह मंत्रालय ने पत्र में साफ किया है कि 15 अप्रैल 2020 को जारी निर्देशों (Home Ministry Advisory) के मुताबिक ही लॉकडाउन में ढील दी जा सकती है, जबकि केरल सरकार ने सरकारी दफ्तरों, रेस्टोरेंट, बस सेवा, दुकानों और दूसरी कई सेवाओं को सोमवार से खोलने का ऑर्डर जारी किया है. केरल सरकार ने 17 अप्रैल को यह ऑर्डर जारी किया था. केरल सरकार के इसी ऑर्डर को आधार बनाते हुए गृह मंत्रालय ने राज्‍य सरकार को पत्र लिखकर आगाह किया है.

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केरल सरकार को लिखे गए पत्र में कहा गया है कि MHA ने 15 अप्रैल 2020 को भारत सरकार, राज्य/केंद्रशासित सरकारों के मंत्रालयों/विभागों द्वारा उठाए जाने वाले उपायों पर समेकित संशोधित दिशानिर्देश दिए थे और COVID-19 के समावेश के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र प्राधिकरण, देश के सभी भागों में सख्त कार्यान्वयन के लिए निर्देश थे. दिशा-निर्देशों के खंड 4 (i) और (ii) का जिक्र करते हुए कहा गया है कि (i) राज्य/केंद्रशासित प्रदेश की सरकारें इन दिशा-निर्देशों को आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत कमजोर नहीं करेंगी. किसी भी तरीके और कड़ाई से एक ही लागू होगा और (ii) राज्य/केन्द्र शासित सरकारें स्थानीय क्षेत्रों की आवश्यकता के अनुसार इन दिशानिर्देशों की तुलना में कड़े उपाय कर सकती हैं.

साथ ही गृह मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का हवाला भी दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर में कहा था कि हमें विश्वास है और उम्मीद है कि सभी संबंधित राज्य सरकार, सार्वजनिक प्राधिकरण और इस देश के नागरिक सार्वजनिक सुरक्षा के हित में पत्र और आत्मा में भारत सरकार द्वारा जारी निर्देशों और आदेशों का ईमानदारी से पालन करेंगे. इसे जिसे शीर्ष न्यायालय के निर्देशों के रूप में माना जाना चाहिए.

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केरल सरकार ने 17 अप्रैल को गृह मंत्रालय के आदेश को रद्द कर सभी विभागों, जिला कलेक्टरों, पुलिस अधीक्षकों और केरल के अन्य विभागाध्यक्षों को लॉकडाउन के उपायों के लिए संशोधित दिशा-निर्देश जारी किए. केरल सरकार ने उन गतिविधियों को खोलने की अनुमति दी है, जो MHA के आदेश में निषिद्ध हैं. केरल सरकार ने अंतर-आलिया, स्थानीय कार्यशालाओं, नाई की दुकानें, रेस्तरां, पुस्तक भंडार, नगरपालिका सीमा में एमएसएमई, छोटी दूरी (60 किमी तक) के लिए शहरों/कस्बों में बस यात्रा, चार की पिछली सीट पर दो यात्री 2 व्हीलर, स्कूटर पर सवार सहयात्री को मंजूरी दे दी है.

गृह मंत्रालय ने साफ कहा है कि 15 अप्रैल और 16 अप्रैल 2020 तक समेकित संशोधित दिशानिर्देशों के अनुरूप लॉकडाउन उपायों के कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए और राज्य सरकार के जारी दिशानिर्देशों में आवश्यक बदलाव किए जाए.