Punjab: चंडीगढ़ में 65 साल के बुजुर्ग ने 49 बार ट्रैफिक के नियमों का किया उल्लंघन, कोर्ट ने सुनाई ये कड़ी सजा

Chandigarh: चंडीगढ से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने सभी को हैरत में डाल दिया. यहां एक 65 साल के बुजुर्ग ने 49 बार ट्रैफिक के नियमों का उल्लंघन कर दिया, जिसके बाद उसको कोर्ट ने कड़ी सजा सुना दी.

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Yashodhan.Sharma
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chandigarh Court Photograph: (Social)

Chandigarh News:  पंजाब के चंडीगढ़ से एक गजब का मामला सामने आया है. यहां एक 65 साल के बुजुर्ग को 24,500 रुपये का जुर्माना लगाया है. साथ ही उसका ड्राइविंग लाइंसेंस भी रद्द कर दिया गया है, जिसके बाद अब इस घटना की चर्चा हर तरफ हो रही है. ऐसे में अब सवाल उठता है कि आखिर बुजुर्ग के साथ ऐसा क्यों हुआ कि उसे न्यायालय की ओर से ये सजा सुनाई गई.

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मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, आरोप है कि बुजुर्ग ने चंडीगढ़ में 49 बार ट्रैफिक नियमों को रौंदा था. इसके बाद जब मामला कोर्ट पहुंचा तो जज भी गुस्से में आ गये और उन्होंने बुजुर्ग व्यक्ति को उनके अपराध के लिए ये कड़ा फरमान सुना डाला.

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इसलिए कोर्ट ने सुनाई सजा

दरअसल, चंडीगढ़ में गाड़ियों के चालान के निपटारे के लिए लोक अदालत लगाई जा रही है. यहां गाड़ियों से जुड़े केस पर सुनवाई चल रही थी. तभी एक बुजुर्ग का मामला संज्ञान में आया. ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन सहित 65 साल के बुजुर्ग ने 48 बार रेड लाइट जंप किया था. इसके अलावा एक बार जेब्रा क्रॉसिंग को भी पार किया था. यानी कुल 49 बार नियमों की धज्जियां उड़ाई गई थीं.

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कोर्ट ने सुनाई ये सजा

बता दें कि चंडीगढ के चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट (सीजेएम), सचिन यादव ने ये सुनवाई की. बुजुर्ग के मामले को सुना तो वहां मौजूद सभी हैरत में पड़ गये .  कोर्ट के सुनवाई के मुताबिक बुजुर्ग को 49 चालान के 24,500 रुपये भरने होंगे. इसके अलावा चंडीगढ के सीजेएम कोर्ट ने मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के तहत, बुजुर्ग का लाइसेंस भी तीन महीने के लिए रद्द कर दिया है.

ये है नियम

जानकारी के लिए बता दें कि सुप्रीम कोर्ट सड़क सुरक्षा समिति के निर्देशों के अनुसार, यह सुझाव दिया गया है कि मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 19 और केंद्रीय मोटर वाहन नियम 21 के तहत तय स्पीड लिमिट से अधिक रफ्तार पर अगर गाड़ी चलाते हैं तो ड्राइवर का लाइसेंस कम से कम तीन महीने के लिए रद्द कर दिया जाएगा.

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