मंदिरों के पास तंबाकू उत्पादों पर बैन नहीं, दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज की जनहित याचिका, जानिए- क्या कहा?

दिल्ली हाई कोर्ट ने मंदिरों के पास तम्बाकू उत्पादों की बिक्री और सेवन पर प्रतिबंध लगाने की मांग करने वाली जनहित याचिका को खारीज कर दिया. पढ़िए- क्या है पूरी खबर

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Ajay Bhartia
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Delhi High Court on tobacco products

दिल्ली हाईकोर्ट Photograph: (Social Media)

Delhi News: मंदिरों के पास तम्बाकू उत्पादों की ब्रिकी और उनके सेवन पर बैन नहीं होगा. दिल्ली हाई कोर्ट ने मंदिरों के पास तम्बाकू उत्पादों की बिक्री और सेवन पर प्रतिबंध लगाने की मांग करने वाली जनहित याचिका को खारीज कर दिया. मामले पर सुनवाई दिल्ली हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस विभु बाखरू और जस्टिस तुषार राव गेडेला की खंडपीठ ने की. पीठ ने कहा, ‘हम इस याचिका को जनहित याचिका के रूप में स्वीकार करना उचित नहीं समझते हैं.’

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हाईकोर्ट ने क्या कहा

एक रिपोर्ट के अनुसार- कोर्ट ने कहा, ‘यह कहने की जरूरत नहीं कि अगर संबंधित अधिकारियों को सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन निषेध और व्यापार और वाणिज्य विनियमन अधिनियम) 2003 या इसके तहत बनाए गए किसी भी नियम का कोई उल्लंघन मिलता है, तो अधिकारियों को कानून के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करने की आवश्यकता होती है.’

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किसने दायर की थी PIL

मंदिरों के पास तंबाकू उत्पादों की बिक्री और सेवन पर प्रतिबंध लगाने की मांग वाली जनहित याचिका एक मंदिर के पुजारी अभिमन्यु शर्मा की ओर से दायर की गई थी. उन्होंने PIL में कहा था कि

  • मंदिरों और अन्य धार्मिक स्थलों के पास सिगरेट और तम्बाकू उत्पादों की बिक्री पर बैन लगाना जरूरी है.
  • यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश जारी किए जाएं कि तंबाकू उत्पादों का कारोबार करने वाले लोग कोई अन्य वस्तु न बेचें.
  • याचिका में सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का निषेध-व्यापार-वाणिज्य विनियमन अधिनियम) 2003 के अनुसार मामले में उचित कदम उठाने के लिए अधिकारियों को निर्देश देने की मांग की गई.

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