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दोषी संजय रॉय Photograph: (Social Media)
Kolkata Rape Murder Case: कोलकाता डॉक्टर रेप एंड मर्डर केस में पश्चिम बंगाल की ममता सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. ममता सरकार ने दोषी संजय रॉय को उम्रकैद की सजा सुनाए जाने के ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ कलकत्ता हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच का दरवाजा खटखटाया है. बंगाल सरकार ने दोषी संजय रॉय के लिए मृत्युदंड की मांग करते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट का रुख किया है. मामले में अगली सुनवाई 27 जनवरी को होगी. बता दें कि 20 जनवरी को सियालदह कोर्ट ने दोषी संजय रॉय को उम्रकैद की सजा का फैलाया सुनाया था.
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West Bengal government moves Calcutta HC’s Division Bench against the trial court’s verdict in RG Kar case of life imprisonment to convict Sanjay Roy. The next hearing in the case will be held on 27th January.
— ANI (@ANI) January 22, 2025
एक रिपोर्ट के अनुसार, एडवोकेट जनरल किशोर दत्ता ने जस्टिस देबांगसु बसाक (Justice Debangsu Basak) और जस्टिस मोहम्मद शब्बर रशीदी (Mohammad Shabbar Rashidi) की डिवीडन बेंच में याचिका दायर कर सियालदह के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज अनिरबन दास की ओर से 20 जनवरी को दिए गए आदेश को चुनौती देने वाली अपील दायर करने की अनुमति मांगी है. बंगाल सरकार ने हाईकोर्ट में अपील दायर कर दी.
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फैसले से असंतुष्ट बंगाल सरकार
आरजी कर मामले में संजय रॉय को उम्रकैद की सजा के फैसले से बंगाल सरकार असंतुष्ट है. मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने फैसले को लेकर हैरानी जताई. इसलिए अब बंगाल सरकार ने हाईकोर्ट का रूख किया है. सीएम ममता ने कहा था कि आजावीन कारावास का क्या अर्थ है? कई मामलों में, जघन्य अपराध करने के बाद भी अपराधियों को पैरोल पर रिहा कर दिया जाता है. मैं आरजी कर मामले में आए फैसले से वाकई स्तब्ध हूं.’
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