SC News: सुप्रीम कोर्ट से आज यानी शुक्रवार को ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों और कैसीनो को बड़ी राहत मिली है. SC ने टैक्स चोरी के मामले में जारी एक लाख करोड़ रुपये से अधिक के कारण बताओं नोटिसों पर रोक लगा दी है. जीएसटी विभाग की ओर से ये नोटिस ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों और कैसीनो को भेजे गए थे. जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने शुक्रवार को मामले पर सुनवाई के दौरान ये आदेश दिया. आइए जानते हैं क्या है ये पूरा मामला.
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कार्रवाईयों पर रोक का आदेश
एक रिपोर्ट के अनुसार, सर्वोच्चय अदालत में अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एन वेंकटरमन ने जीएसटी विभाग का पक्ष रखा. वेंकटरमन ने कहा कि कुछ कारण बताओं नोटिस फरवरी में समाप्त हो जाएंगे. उनकी सभी दलीलों को पीठ ने सुना और कहा कि इन मामलों में सुनवाई की जरूरत है.
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साथ ही पीठ ने ये भी कहा कि गेमिंग कंपनियों के खिलाफ चल रहीं सभी कार्रवाईयों पर रोक लगनी चाहिए. शीर्ष अदालत के इस आदेश के बाद ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों और कैसीनो ने राहत की सांस ली.
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क्या है पूरा मामला?
जीएसटी खुफिया महानिदेशालय ने 2023 में गेमिंग कंपनियों को 71 नोटिस भेजे. इन नोटिसों में गेमिंग कंपनियों पर 2022-23 के दौरान और 2023-24 के पहले सात महीनों में ब्याज और दंड छोड़कर 1.12 लाख करोड़ रुपये की जीएसटी टैक्स चोरी का आरोप लगाया गया था. भारी भरकम रकम के नोटिस मिलने से ऑनलाइन कंपनियों के होश उड़ गए. इसके बाद गेम्स 24x7, फेडरेशन ऑफ इंडियन फैंटेसी स्पोर्ट्स और हेड डिजिटल वर्क्स जैसी कई ऑनलाइन गेमिंग फर्मों ने कोर्ट में याचिका दाखिल की थी.
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