RG Kar Doctor Rape-Murder Case: कोलकाता डॉक्टर रेप-मर्डर केस में सियालदह कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने आरोपी संजय रॉय को दोषी करार दिया है. उसको सोमवार को सजा सुनाई जाएगी. आरोपी संजय रॉय को भारतीय न्याय संहिता की धारा 64, 66 और 103 (1) के तहत बलात्कार और हत्या का दोषी पाया गया. सुनवाई के दौरान आरोपी संजय रॉय ने कोर्ट में दावा किया कि उसे फंसाया गया है. इस पर जज ने कहा कि उसे सोमवार को बोलने का मौका दिया जाएगा.
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कोर्ट ने क्या कहा
सियालदह कोर्ट ने कहा कि आरोपी के खिलाफ बीएनएस धारा 64, 66, 103/1 के तहत आरोप तय किए गए हैं. आरोपी के खिलाफ शिकायत है कि वह आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल गया और सेमिनार रूम में जाकर वहां आराम कर रही महिला डॉक्टर पर हमला किया और उसकी हत्या कर दी.
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सोमवार को सुनाई जाएगी सजा
अतिरिक्त जिला न्यायाधीश सियालदह कोर्ट ने कहा, 'आरोपी पर सोमवार को सुनवाई होगी. अब उसे न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है. उसकी सजा सोमवार को सुनाई जाएगी.' सोमवार को मामले में सुनवाई का 12 बजकर 30 मिनट का समय तय किया गया है.
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'मुझे झूठा फंसाया गया'
कोर्ट में सुनवाई के दौरान आरोपी संजय रॉय ने खुद को बेगुनाह बताया. आरोपी संजय ने जज से कहा, 'मुझे झूठा फंसाया गया है. मैंने ऐसा नहीं किया है, जिन्होंने ऐसा किया है, उन्हें छोड़ा जा रहा है. इसमें एक आईपीएस शामिल है.' बता दें कि 9 अगस्त 2024 को पश्चिम बंगाल के कोलकाता में आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की महिला ट्रैनी डॉक्टर का कॉलेज की एक इमारत में बलात्कार किया गया और उसकी हत्या कर दी गई.
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