logo-image
लोकसभा चुनाव

प्रदूषण पर SC ने दिया दिशा-निर्देश, जल्द वाहनों का डाटा बेस तैयार करे केंद्र

सुप्रीम कोर्ट ने वायु प्रदूषण को लेकर केंद्र सरकार को कुछ गाइडलाइन जारी की है।

Updated on: 10 Aug 2017, 04:30 PM

नई दिल्ली:

सुप्रीम कोर्ट ने वायु प्रदूषण को लेकर केंद्र सरकार को कुछ गाइडलाइन जारी की है। बढ़ते प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि अब से बिना पॉल्यूशन सर्टिफिकेट के किसी भी गाड़ी का इन्श्योरेंस नहीं होगा।

कोर्ट की तरफ से इन्श्योरेंस कंपनियों को आदेश दिया है कि वो बिना पॉल्यूशन सर्टिफिकेट के इन्श्योरेंस रिन्यूअल ना करें। पॉल्यूशन सर्टिफिकेट में किसी तरह की धांधली ना हो इसके लिए रीयल टाइम ऑनलाइन सिस्टम की मदद ली जाएगी।

इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली-NCR में एक महीने के अंदर सभी पेट्रोल पंप पर प्रदूषण जांच केंद्र बनाए जाए जो सुनिश्चित करें कि गाड़ियों से निकलने वाला धुआं उत्सर्जन मानक के दायरे में हो।

ये भी पढ़ें: सलमान खान ने निभाया वादा, 'ट्यूबलाइट' को इतना हुआ नुकसान!

वायू प्रदूषण के खतरे को देखते हुए कोर्ट ने यह आदेश दिया है। पिचले दिनों दिल्ली-एनसीआर समेत देश के कई हिस्सों में लोगों की असमय मृत्यू की खबर आई है।

ये भी पढ़ें: अमिताभ बच्चन ने 'केबीसी' संग अपने 17 सालों के रिश्ते को याद किया