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आईटीआर फाइल करने के लिए आधार अनिवार्य, पैन कार्ड बनवाने के लिए होगा जरूरी

1 जुलाई के बाद बिना आधार कार्ड के आईटीआर फाइल नहीं किया जा सकेगा।

Updated on: 21 Mar 2017, 11:35 PM

highlights

  • 1 जुलाई के बाद बिना आधार कार्ड के आयकर रिटर्न (इनकम टैक्स रिटर्न) फाइल नहीं किया जा सकेगा
  • केंद्र के नए फैसले के बाद बिना आधार कार्ड के कोई भी व्यक्ति ना तो पैन कार्ड बनवा सकता है और ना ही आईटीआर फाइल कर सकता है

नई दिल्ली:

इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने वालों के जरूरी खबर है। 1 जुलाई के बाद बिना आधार कार्ड के आयकर रिटर्न (इनकम टैक्स रिटर्न) फाइल नहीं किया जा सकेगा। केंद्र के नए फैसले के बाद बिना आधार कार्ड के कोई भी व्यक्ति ना तो पैन कार्ड बनवा सकता है और ना ही आईटीआर फाइल कर सकता है।

केंद्र सरकार ने लोकसभा में पेश वित्त संशोधन विधेयक में आधार कार्ड को अनिवार्य करने के प्रस्ताव को रखा। जानकारों की मानें तो इस प्रस्ताव के पीछे सरकार की कोशिश ज्यादा लोगों को टैक्स के दायरे में लाने की है।

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फैसले के मुताबिक पैन कार्ड बनवाने के लिए आधार कार्ड जरुरी होगा। अगर आधार कार्ड तब तक इश्यू नहीं हुआ है तो आधार के लिए एनरोलमेंट आईडी देना जरूरी होगा। आधार नंबर की जानकारी दिए बिना पैन अवैध माना जायेगा।

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गौरतलब है कि अब तक करीब 6 करोड़ लोग ही ऐसे हैं, जो इनकम टैक्स फाइल करते हैं और उनके पास पैन कार्ड है। लेकिन, आधार कार्ड रखने वाले लोगों की संख्या 1 करोड़ के करीब है। ऐसे में यदि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए आधार कार्ड जरूरी होगा तो लोगों पर नजर रखने में आसानी होगी।

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