कैश पर सख्ती: 2 लाख रुपये से ज्यादा नकद लेन-देन पर लगेगा 100 प्रतिशत जुर्माना
केंद्र सरकार ने कैश लेनदेन की सीमा में कटौती कर दी है। अब आप 2 लाख रुपये कैश लेनदेन ही कर पाएंगे इससे पहले यह सीमा 3 लाख रुपये की थी।
नई दिल्ली:
केंद्र सरकार ने नकदी लेन-देन की सीमा में कटौती कर दी है। अब आप 2 लाख रुपये तक ही नकदी लेन-देन कर पाएंगे। इससे पहले यह सीमा 3 लाख रुपये की थी। 2017 के आम बजट में सरकार ने कैश लेनदेन की सीमा 3 लाख रुपये तय की थी जिसमें अब बदलाव करते हुए सरकार ने 2 लाख रुपये कर दिया है।
साथ ही 2 लाख रुपये से अधिक नकदी लेन-देन पर 100 फीसदी जुर्माने का भुगतान करना होगा।
राजस्व सचिव हसमुख अधिया ने इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने कहा, 'सरकार का प्रस्ताव है कि नकदी लेन-देन की सीमा को 3 लाख रुपये से घटकार 2 लाख रुपये किया जाए।'
Govt has proposed that limit of Rs 3 lakhs for cash transaction beyond which it is illegal, be reduced to Rs 2 lakhs: H Adhia, Revenue Secy pic.twitter.com/EnJQFJSgJl
— ANI (@ANI_news) March 21, 2017
गौरतलब है कि इससे पहले सरकार ने काले धन पर लगाम लगाने और डिजिटल मोड को बढ़ावा देने के लिए कैश ट्रांजेक्शन पर 3 लाख रुपये की सीमा लगा दी थी। फाइनेंस बिल के पारित होने के साथ ही नकदी में लेनदेन की सीमा का नया नियम प्रभावी माना जाएगा।
इसके अलावा सरकार तय सीमा से ज़्यादा नकद लेनदेन पर 100 प्रतिशत जुर्माना लगाने की भी तैयारी में है।
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