तेलंगाना सरकार ने माना केंद्र का ये बड़ा प्रस्ताव, अब EWC छात्रों को मिलेगा आसानी से मेडिकल-डेंटल कॉलेजों में प्रवेश
ईडब्ल्यूएस श्रेणी (Economic Weaker Section-EWS Catagory) के प्रवेश 2019-20 शैक्षणिक वर्ष से शुरू किए जाएंगे.
highlights
- तेलंगाना सरकार ने माना केंद्र का प्रस्ताव.
- सामान्य वर्ग के आर्थिक रुप से कमजोर छात्रों को 10 फीसदी मिलेगा आरक्षण.
- मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में ले पाएंगे प्रवेश.
नई दिल्ली:
तेलंगाना सरकार (telangana Government) ने सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (Economic Weaker Section) के लिए राज्य में मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में 10 प्रतिशत सीटें आरक्षित करने के केंद्र सरकार के प्रस्ताव को अपना लिया है. ईडब्ल्यूएस श्रेणी (EWS Category) के प्रवेश 2019-20 शैक्षणिक वर्ष से शुरू किए जाएंगे.
शुक्रवार को स्वास्थ्य, चिकित्सा और परिवार कल्याण विभाग द्वारा जारी सरकारी आदेश के अनुसार, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आरक्षण के अलावा ईडब्ल्यूएस आरक्षण किया जाएगा.
सरकार के आदेश में कहा गया है कि आरक्षण ईडब्ल्यूएस आरक्षण के कार्यान्वयन के लिए विशेष रूप से स्वीकृत सीटों से लागू किया जाएगा, जो कि विशेष रूप से मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया / डेंटल कॉलेज ऑफ इंडिया / स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा ईडब्ल्यूएस आरक्षण के कार्यान्वयन के लिए अनुमति दी जाती है.
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आदेश में आगे कहा गया है कि ईडब्ल्यूएस श्रेणी के तहत प्रवेश पाने के इच्छुक उम्मीदवारों को प्रमाण पत्रों के सत्यापन के समय सत्यापनकर्ता अधिकारी को आय और संपत्ति का प्रमाण पत्र देना होगा, जैसा कि कलोजी नारायण स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय द्वारा अधिसूचित है. यदि कोई उम्मीदवार ऐसा करने में विफल रहता है, तो ईडब्ल्यूएस श्रेणी के तहत आरक्षण के लिए उनके दावे पर विचार नहीं किया जाएगा और सत्यापन अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा.
EWS आरक्षण के बारे में
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग आरक्षण मानदंड केवल सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए है. अन्य श्रेणियों जैसे ओबीसी, एसटी, एससी के उम्मीदवारों को पहले से ही आरक्षण लाभ हैं इसलिए ईडब्ल्यूएस श्रेणी का आरक्षण सामान्य वर्ग के अलावा किसी अन्य श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए लागू नहीं है.
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उम्मीदवार ईडब्ल्यूएस श्रेणी के तहत प्रवेश के लिए योग्य हैं या नहीं, यह जांचने के लिए ईडब्ल्यूएस आरक्षण पर सरकार के आदेश की जांच कर सकते हैं. उदाहरण के लिए सामान्य श्रेणी के छात्र जिनकी पारिवारिक आय INR 8 लाख (सभी स्रोतों से कुल वार्षिक आय) से कम है, उम्मीदवार की तुलना में ईडब्ल्यूएस श्रेणी के आरक्षण के लिए पात्र होंगे.
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