केजरीवाल और सिसोदिया के खिलाफ मानहानि याचिका पर 26 जून को सुनवाई
इस मामले में विजेंद्र गुप्ता का आरोप है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री ने उन पर हत्या की साजिश रचने गलत आरोप लगाया है
नई दिल्ली:
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ दायर मानहानि की याचिका पर राउस एवेन्यू कोर्ट 26 जून को सुनवाई करेगा. दरसअल दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट में बीजेपी नेता विजेंद्र गुप्ता ने मानहानि का मुकदमा दायर किया है. विजेंद्र गुप्ता का आरोप है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री ने उन पर हत्या की साजिश रचने गलत आरोप लगाया है.
Rouse Avenue Court, Delhi: Hearing deferred in defamation case filed by BJP leader Vijender Gupta against Delhi CM Arvind Kejriwal (in file pic) and Delhi Deputy CM Manish Sisodia, for June 26, on pre-summoning of evidences. pic.twitter.com/Jkz8iPWOFB
— ANI (@ANI) June 24, 2019
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ये मामला 4 मई को रोड शो के दौरान अरविंद केजरीवाल थप्पड़ मारने से जुड़ा हुआ है. केजरीवाल का आरोप था कि रोड शो के दौरान उन पर हुए हमले की साजिश बीजेपी ने रची थी. पहले इस मामले में 24 जून को सुनवाई होने वाली थी जो आगे बढ़कर 26 जून हो गई है.
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क्या कहा था विजेंद्र गुप्ता ने?
गुप्ता ने उनके खिलाफ मुख्यमंत्री के आरोप को दुर्भावनापूर्ण और जानबूझकर मानहानि करने वाला बताया था . उन्होंने इस आरोप को लेकर उन पर एक करोड़ रुपये का मानहानि का दावा ठोका है और मुकदमे के खर्च में होने वाली क्षति की मांग की है. गुप्ता ने अपनी याचिका में कहा, 'आरोपी-1 (केजरीवाल) ने खुद चार मई को रोडशो के दौरान थप्पड़ मारने की योजना बनाई और बीजेपी को इस घटना के लिए दोषी ठहराया ताकि राजनीतिक लाभ लिया जाए.'
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गुप्ता ने अदालत से भारतीय दंड संहिता की धारा 499/500 (मानहानि) के तहत अपराध का संज्ञान लेते हुए आम आदमी पार्टी के दोनों नेताओं को कानून के प्रावधानों के अनुसार दंडित करने की गुहार लगाई है.
(IANS से इनपुट)
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