Indian Railway: Train Ticket कैंसिल कराने पर क्यों देने पड़ते हैं ज्यादा पैसे? यहां जानिए पूरा गणित
Indian Railway: आईआरसीटीसी (IRCTC) से मिली जानकारी के मुताबिक ट्रेन टिकट किस समय कैंसिल कराया जा रहा है चार्ज उस पर निर्भर करता है.
highlights
- ट्रेन छूटने के 48 घंटे पहले कंफर्म कैंसिल कराने पर AC फर्स्ट क्लास के लिए 240 रुपये लगेंगे
- ट्रेन छूटने के 48 से 12 घंटे के बीच टिकट कैंसिल कराने पर टिकट का 25 फीसदी पैसा कट जाएगा
नई दिल्ली:
Indian Railway-IRCTC Update: मौजूदा समय में ट्रेन टिकट (Train Ticket) को बुक कराना और कैंसिल कराना काफी आसान काम हो गया है. पहले इस काम के लिए रेलवे के रिजर्वेशन काउंटर पर जाना होता था. वहीं अब आप घर बैठे ही ऑनलाइन ट्रेन टिकट की बुकिंग (Train Ticket Booking) कर सकते हैं और साथ ही उसे कैंसिल (Train Ticket Cancellation) भी कर सकते हैं. हालांकि कई लोगों के मन में यह सवाल अक्सर आता है कि ट्रेन टिकट को कैंसिल कराने पर रेलवे कितना चार्ज वसूलता है. चूंकि यह मामला आपकी जेब से सीधा जुड़ा हुआ है ऐसे में आपको इसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए.
यह भी पढ़ें: Aadhaar कार्ड को बगैर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के भी कर सकते हैं डाउनलोड, फटाफट जानिए तरीका
हर क्लास के लिए ट्रेन टिकट कैंसिल कराने का अलग-अलग चार्ज होता है. मतलब यह कि फर्स्ट AC की टिकट को कैंसिल कराने पर अलग चार्ज लगेगा. वहीं थर्ड AC, सेकेंड AC, स्लीपर और सेकेंड क्लास की टिकट को कैंसिल कराने पर इसका अलग चार्ज देना होता है.
यह भी पढ़ें: बड़ी राहत: घर पर ही बन जाएगा बच्चों का आधार कार्ड (Aadhaar Card), बस करना होगा ये काम
कैंसिलेशन चार्ज पर समय का पड़ता है असर
आईआरसीटीसी (IRCTC) से मिली जानकारी के मुताबिक ट्रेन टिकट किस समय कैंसिल कराया जा रहा है चार्ज उस पर निर्भर करता है. चार्ट बनने से पहले कैंसिल कराने पर चार्ज अलग होगा तो चार्ट बनने के बाद कैंसिल कराने पर चार्ज अलग लगेगा.
यह भी पढ़ें: Atal Pension Yojana: अटल पेंशन योजना में कैसे खोलें अकाउंट?, चालू वित्त वर्ष में 65 लाख से अधिक लोग जुड़े
कितना लगेगा चार्ज?
लोगों को ट्रेन छूटने के 48 घंटे पहले कंफर्म टिकट कैंसिल कराने पर AC फर्स्ट क्लास के लिए 240 रुपये, AC टू-टियर के लिए 200 रुपये, AC थ्री-टियर के लिए 180 रुपये, स्लीपर क्लास के लिए 120 रुपये और सेकेंड क्लास के लिए 60 रुपये चुकाना होगा. ट्रेन छूटने के 48 घंटे से 12 घंटे के बीच टिकट कैंसिल कराने पर टिकट का 25 फीसदी पैसा कट जाएगा और उसके ऊपर GST भी देना होगा. ट्रेन छूटने के 12 घंटे से लेकर 4 घंटे के भीतर टिकट कैंसिल कराने पर टिकट का आधा पैसा और जीएसटी देना होगा. अगर कोई व्यक्ति टीडीआर नहीं फाइल करता है ओर ट्रेन छूटने के चार घंटे के बाद कंफर्म टिकट को कैंसिल कराता है तो उसे कोई भी पैसा वापस नहीं मिलेगा.
वीडियो
IPL 2024
मनोरंजन
धर्म-कर्म
-
Maa Laxmi Upay: देवी लक्ष्मी की चैत्र पूर्णिमा की रात करें ये उपाय, पाएं धन-वैभव और समृद्धि
-
Chaitra purnima 2024: चैत्र पूर्णिमा के दिन गलती से भी न करें ये 5 काम, देवी लक्ष्मी हो जाएंगी नाराज
-
Kastbhanjan Hanuman Mandir: हनुमान जी से डरकर से यहां शनिदेव ने धारण किया था स्त्री रूप, जानें इस मंदिर की पौराणिक कथा
-
Hanuman Jayanti Upay: नही हो रही धन में वृद्धि और करियर में चाहिए तरक्की, तो आज जरूर करें ये उपाय