Atal Pension Yojana: अटल पेंशन योजना में कैसे खोलें अकाउंट?, चालू वित्त वर्ष में 65 लाख से अधिक लोग जुड़े
Atal Pension Yojana: अटल पेंशन योजना के जरिए एक सदस्य को 60 वर्ष की उम्र से 1,000 रुपये से 5,000 रुपये तक न्यूनतम गारंटीड पेंशन मिलती है, जो उसके अंशदान पर निर्भर करती है.
highlights
- साढ़े 6 साल में इस योजना से जुड़ने वाले अंशधारकों की संख्या 3.68 करोड़
- 18-40 वर्ष के बीच के आयु वर्ग के असंगठित क्षेत्र के लोग ले सकते हैं फायदा
नई दिल्ली:
Atal Pension Yojana: चालू वित्त वर्ष में केंद्र सरकार के सामाजिक सुरक्षा के प्रमुख कार्यक्रम अटल पेंशन योजना (APY Latest News) से अभी तक 65 लाख अंशधारक जुड़ गए हैं. पिछले साढ़े 6 साल में इस योजना से जुड़ने वाले अंशधारकों की संख्या 3.68 करोड़ हो गई है. बता दें कि भारत के 18-40 वर्ष के बीच के आयु वर्ग के असंगठित क्षेत्र (Unorganised Sector) के लोगों को बैंक या डाक घर शाखा के माध्यम से अटल पेंशन योजना (Atal Pension Scheme) से जुड़ने का मौका मिलता है. योजना के जरिए एक सदस्य को 60 वर्ष की उम्र से 1,000 रुपये से 5,000 रुपये तक न्यूनतम गारंटीड पेंशन मिलती है, जो उसके अंशदान पर निर्भर करती है. यही पेंशन सदस्य के जीवन साथी को मिलेगी और सदस्य व जीवनसाथी दोनों की मृत्यु पर 60 वर्ष की उम्र तक जमा कुल संचित पेंशन की धनराशि का भुगतान नामांकित किए गए व्यक्ति को कर दिया जाता है.
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इन बैंक के जरिए खोल सकते हैं अकाउंट- How To Open APY Account
SBI, केनरा बैंक, एयरटेल पेमेंट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और PNB में इस अकाउंट को खोला जा सकता है. अटल पेंशन योजना अकाउंट को ऑनलाइन (Online Account) भी खोला जा सकता है. ईएनपीएस पोर्टल (https://enps.nsdl.com/eNPS/NationalPensionSystem.html) के जरिए ऑनलाइन अकाउंट खोला जा सकता है.
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अटल पेंशन योजना में कैसे करें निवेश- How To Invest In APY
अटल पेंशन योजना में हर महीने, तीन महीने और 6 महीने की किश्त में इस योजना में निवेश किया जा सकता है. बैंक अकाउंट से ऑटो-डेबिट फैसिलिटी के जरिए किश्त का भुगतान कर सकते हैं. बैंक खाते में पर्याप्त धन नहीं होने पर अगले महीने की किश्त के साथ पैसा काट लिया जाएगा. हालांकि इसके लिए थोड़ा जुर्माना भी देना होगा.
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निवेशक की मृत्यु के बाद नॉमिनी को मिलती रहेगी पेंशन
निवेशक की मृत्यु के बाद पति या पत्नी को यह पेंशन मिलती रहेगी. पत्नी (या पति) की मृत्यु के बाद 60 वर्ष की आयु पर आपके पेंशन फंड में जो राशि थी, वह आपके नॉमिनी को दे दी जाएगी. इस योजना के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए (https://npscra.nsdl.co.in/nsdl/scheme-details/APY_Scheme_Details.pdf) वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं.
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