Deadline: सभी टैक्सपेयर्स 31 मार्च तक कर लें ये जरूरी काम, विभाग ने जारी की डेडलाइन
GST Deadline: अगर आप जीएसटी कंपोजिशन का लाभ लेना चाहते हैं तो ये खबर आपके बहुत काम की है. क्योंकि आयकर डिपार्टमेंट ने जीएसटी कंपोजिशन की डेडलाइन निर्धारित कर दी है.
highlights
- जीएसटी कम्पोजिशन स्कीम से जुड़ने का अंतिम मौका
- अगले माह से शुरू हो जाएगा नया वित्त वर्ष
- कोई भी टैक्सपेयर्स जीएसटी पोर्टल से कर सकता है फाइल
नई दिल्ली :
GST Deadline: नया वित्त वर्ष शुरू होने में सिर्फ 12 दिन शेष बचे हैं. 31 मार्च को चालू वित्त वर्ष समाप्त हो रहा है. ऐसे में आयकर डिपार्टमेंट ने करदाताओं को जीएसटी कंपोजिशन स्कीम से जुड़ने का खास मौका दिया है. मौजूदा जीएसटी टैक्सपेयर 31 मार्च तक वित्त वर्ष 2024-25 के लिए जीएसटी कम्पोजिशन स्कीम को चुन सकते हैं. आपको बता दें कि टैक्सपेयर्स को स्कीम चुनने का मौका दो बार मिलता है. सभी टैक्सपेयर्स टैक्सपेयर फ्रेश जीएसटी रजिस्ट्रेशन के समय जीएसटी कम्पोजिशन स्कीम नहीं चुन पाते हैं. दूसरी बार भी मौका मिलता है.
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क्या है जीएसटी कम्पोजिशन स्कीम?
जानकारी के मुताबिक, जीएसटी कम्पोजिशन स्कीम के तहत टैक्सपेयर्स को सिम्पलीफाइड टैक्स स्ट्रक्चर के फायदे मिलते हैं. सात ही जब तक सालाना टर्नओवर ऊपरी सीमा को क्रॅास नहीं कर जाता है.तब तक टैक्सपेयर्स कंपोजिशन स्कीम का लाभ ले सकते हैं. आपको बता दें कि यदि आप नए वित्त वर्ष में इसका लाभ लेना चाहते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक इंटिमेशन फाइल करना होगा.इलेक्ट्रॉनिक इंटिमेशन को फॉर्म सीएमपी-02 में फाइल किया जा सकता है. जानकारी के बाद ये वन टाइम फाइल होता है. इसके बाद आप बार-बार फाइल करने से छुटकारा पा सकते हैं.
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इनकी भी डेडलाइन 31 मार्च
देश के सबसे बड़े बैंक की होम लोन स्कीम का फायदा भी आप 31 मार्च तक उठा सकते हैं. इस छूट में एनआरआई, विशेषाधिकार, फ्लेक्स पे, गैर-वेतनभोगी वाले होम लोन शामिल हैं.जिनका सिबिल स्कोर बेहतर हैं उन्हें एसबीआई रियायती दर पर होम लोन दे रहा है. इसके अलावा वित्तीय वर्ष 2023-2024 के लिए टैक्स सेविंग विकल्प चुनने की अंतिम तारीख 31 मार्च ही निर्धारित है. इसके अलावा भी कई अन्य योजनाएं हैं जिनकी डेडलाइन 31 मार्च ही निर्धारित है. जिनका सीधा सरोकार आम आदमी से भी है.
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