logo-image

Lockdown 4.0 में गाड़ी लेकर निकलने से पहले जान लें ये नियम, नहीं तो...

कोरोना वायरस (Coronavirus) का कहर भारत में बढ़ता जा रहा है. रोज हजारों केसेज सामने आने लगे हैं. इसे काबू में करने के लिए लॉकडाउन को आगे 31 मई तक बढ़ा दिया गया है.

Updated on: 18 May 2020, 07:17 PM

नई दिल्ली:

कोरोना वायरस (Coronavirus) का कहर भारत में बढ़ता जा रहा है. रोज हजारों केसेज सामने आने लगे हैं. इसे काबू में करने के लिए लॉकडाउन को आगे 31 मई तक बढ़ा दिया गया है. हालांकि इस बार लॉकडाउन (lockdown) में कुछ राहत दी गई है. जिनके पास निजी वाहन हैं उनके लिए बड़ी राहत दी गई है. मोदी सरकार ने रविवार को नए गाइडलाइंस जारी किए हैं. निजी वाहन मालिकों को इन गाइडलाइंस के बारे में जानलेना जरूरी है.

गाइडलाइंस के मुताबिक एक राज्य से दूसरे राज्य में वाहन लेकर जाने की अनुमति दी गई है. लेकिन इसके लिए ई-पास का होना जरूरी है. हालांकि यह निर्णय राज्यसरकार को कहना है कि वो अपने राज्य में वाहन आने देने की अनुमति देगा या नहीं. मतलब अभी भी एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने की योजना बनानेवालों पर रोक है. क्योंकि राज्यों की स्थिति अभी पूरी तरह साफ नहीं हुई है.

उदाहरण के तौर पर आज यानी सोमवार का ही मामला देख लें. सोमवार की सुबह दिल्ली-नोएडा बॉर्डर (Delhi-Noida Boarder) पर बड़ी भीड़ लग गई, जिसमें सैकड़ों वाहनों की एंट्री और एग्जिट के लिए कतारें लगी थीं. लोगों को लगा कि ई पास के बैगर वो नोएडा से दिल्ली और दिल्ली से नोएडा जा सकते हैं.

इसे भी पढ़ें: वायुसेना प्रमुख भदौरिया ने कहा- पाकिस्तान को डरने की जरूरत है अगर....

लेकिन दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने कहा है कि निजी वाहनों को सक्षम अधिकारियों द्वारा जारी किए गए ई-पास की आवश्यकता होगी. उनके पास होने पर उन्हें जाने दिया जाएगा.

इसलिए, यदि आप काम या किसी अन्य वजह से जाने की योजना बना रहे हैं, तो निकलने से पहले अपना ई-पास ले लें या जारी करा लें.

इसके साथ ही यह भी जान लें कि कार में ड्राइवर के अलावा दो यात्री ही बैठ सकते हैं. इसके साथ बाइक पर सिर्फ चलाने वाला ही बैठ स कता है. कार में या दोपहिया पर सवार लोगों की आयु 65 साल से ऊपर या 10 साल से कम नहीं होनी चाहिए.

और पढ़ें: तालाब में नहाने गए दो बच्चों की डूबने से हुई मौत, गांव में पसरा मातम

गाइडलाइंस के मुताबिक बुजुर्ग और बच्चों के बाहर निकलने पर अभी भी रोक है. जैसे पहले के गाइडलाइंस में था.

इसके साथ ही ड्राइवर और यात्रियों को मास्क पहनना जरूरी है. नहीं तो जुर्माना देना पड़ सकता है. अपने गाड़ी में सैनेटाइजर भी रखें. इसके लिए गाइडलाइंस में कहा गया है.

और पढ़ें: प्रधानमंत्री पर राहुल का कटाक्ष: मनरेगा की दूरदर्शिता समझने और बढ़ावा देने के लिए आभार

पुराने गाइडलाइंस की तरह इस बार भी शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे के बीच सभी स्थानों पर कर्फ्यू जारी रहेगा. इसलिए सुनिश्चित करें कि कर्फ्यू शुरू होने पहले घर वापस लौट जाएं. वरना आप पर धारा 144 (Section 144) का उल्लंघन करने के लिए मुकदमा चलाया जा सकता है.