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Indian Railway का ये खास नियम है दमदार, रेलवे पुलिस को नहीं है टिकट चेक करने का अधिकार

इंडिया में ट्रेन से ट्रेवल करना बेहद पसंद किया जाता है. अब, उन्हीं पैसेंजर्स के लिए इंडियन रेलवे एक बड़ी खुशखबरी लाई है. बात ऐसी है कि नियमों के अनुसार अब रेलवे पुलिस टिकट चेक नहीं कर पाएगी. अगर वो ऐसा करते है तो आप उनकी शिकायत कर सकते है.

Updated on: 28 Dec 2021, 03:11 PM

नई दिल्ली:

इंडिया जैसे देश में ट्रेन में ट्रेवल (indian railways) करना बहुत पसंद किया जाता है. इसके साथ ही भरोसेमंद भी माना जाता है. हर रोज लाखों लोग ट्रेन से ट्रेवल करते है और अपने गंतव्य पर पहंचते है. हमारे देश में फेस्टिवल या और कोई भी मौका हो लोगों को ट्रेन से ही ट्रेवल करना अच्छा लगता है. रोजाना लाखों लोग ट्रेन से ट्रेवल करते है जिसके चलते ट्रेन की टिकट बुक कराते टाइम लोगों को काफी दिक्कतें आती है. कई लोग तो गैर-कानूनी ढंग से ही बिना टिकट के ट्रेवल कर लेते है जो कि गलत है. इन्हीं लोगों की वजह से कई बार ऐसा होता है कि जो लोग कानूनी तरीके से टिकट लेकर यात्रा करते है उन्हें भी बहुत-सी परेशानियां उठानी पड़ती है. जैसे कि उनसे गेट पर या स्टेशन पर टिकट मांग ली जाती है. लेकिन, क्या आप जानते है कि ट्रेन में ट्रेवल के दौरान आपका टिकट कौन चेक कर सकता है? तो चलिए बता देते है कि अब, नियमों के अनुसार केवल TTE ही आपकी टिकट चेक कर सकती है. रेलवे पुलिस पैसेंजर्स का टिकट चेक नहीं कर पाएगी. अगर इसके बाद भी वो ऐसा करते है तो आप उनकी शिकायत कर सकते है. तो चलिए, अब आपको उन नियमों  (indian railway rules) के बारे में बता देते है जिससे आप आगे के लिए सावधान हो जाएं.

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अगर आप बिना टिकट के पाए जाते है तो TTE आपके ऊपर जुर्माना तो लगाता ही है लेकिन, साथ-साथ टिकट (indian railway ticket checking rules) के पैसे भी लेता है. हालांकि, वो इसकी स्लिप भी जरूर देता है. 

ट्रेन में आपका टिकट सिर्फ टीटीई ही चेक (railway TTE) कर सकता है और आप पर ठीक जुर्माना लगा सकता है. लेकिन, रेलवे पुलिस (railway police) ऐसा नहीं कर सकती है.

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अगर आप बिना टिकट के ट्रेवल करते हैं तो आप टीटीई से बात करके अपना पक्का टिकट बनवा सकते हैं. बस, इसके बदले में आपको टिकट के पैसे और जुर्माना देना होता है.

अगर कोई रेलवे पुलिस का ऑफिसर ट्रेन में आपका टिकट चेक करने की कोशिश करता है और बिना टिकट होने पर आपको धमकाने लगाता है, तो इसकी इन्फॉर्मेशन आप रेलवे ऑफिसर या टीटीई को दे सकते हैं. ऐसा इसलिए क्योंकि नियम के अनुसार कोई रेलवे पुलिस वाला आपसे टिकट नहीं मांग सकता है.