Uttarakhand UCC News: उत्तराखंड में जल्द ही समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लागू होने जा रही है. इस बात की घोषणा राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया है. सीएम धामी ने बुधवार को ऐलान किया कि जनवरी 2025 से उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता (UCC) लागू की जाएगी. उन्होंने कहा कि, 'इस संबंध में सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि, "आजादी के बाद समान नागरिक संहिता लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन जाएगा."
सीएम ने की यूआईआईडीबी की बैठक
बता दें कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को राज्य सचिवालय में उत्तराखंड निवेश और बुनियादी ढांचा विकास बोर्ड (UIIDB) की बैठक की. जिसमें उन्होंने राज्य में यूसीसी लागू करने का ऐलान किया. सीएम ने कहा कि उत्तराखंड का समान नागरिक संहिता कानून सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की मूल भावना पर चलते हुए लागू होगा. उन्होंने कहा कि इससे समाज को नई दिशा दें. यह कानून देवभूमि के लोगों, विशेषकर महिलाओं और बच्चों के सशक्तिकरण के लिए नए द्वार खोलेगा.
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2022 में किया गया था यूसीसी का ऐलान
सीएम धामी ने कहा कि, 'राज्य सरकार ने हमारे संकल्प के अनुसार समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए अपना काम पूरा कर लिया है. उन्होंने कहा कि मार्च 2022 में राज्य में नई सरकार के गठन के बाद कैबिनेट की पहली बैठक में राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति गठित करने का निर्णय लिया गया था.
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विधानसभा में इसी साल फरवरी में पारित हुआ था यूसीसी बिल
इसके लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया था. समिति की रिपोर्ट के आधार पर समान नागरिक संहिता विधेयक 2024 को राज्य विधानसभा द्वारा 7 फरवरी 2024 को पारित कर दिया गया. इस विधेयक पर राष्ट्रपति की सहमति मिलने के बाद 12 मार्च 2024 को इसकी अधिसूचना जारी की गई.
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यूसीसी उत्तराखंड 2024 एक्ट की नियमावली भी तैयार कर ली गई है. सीएम ने कहा कि उत्तराखंड में जनवरी 2025 से समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए हम पूरी तरह से तैयार है. बता दें कि इसी साल 18 अक्टूबर को उत्तराखंड यूसीसी विधान नियम निर्माण एवं कार्यान्वयन समिति ने यूसीसी नियमों पर अपनी मसौदा रिपोर्ट मुख्यमंत्री धामी को सौंपी थी.