Uttarakhand: महिला से एकतरफा प्यार में पागल हॉकर, अखबार में लिखता था ‘आई लव यू’, अब काटेगा जेल

Dehradun: आरोपी कभी अखबार में अपना मोबाइल नंबर लिख देता, तो कभी मिलने का प्रस्ताव. इतना ही नहीं, महिला के मना करने के बाद भी वह उसके घर के आसपास मंडराने लगा.

Dehradun: आरोपी कभी अखबार में अपना मोबाइल नंबर लिख देता, तो कभी मिलने का प्रस्ताव. इतना ही नहीं, महिला के मना करने के बाद भी वह उसके घर के आसपास मंडराने लगा.

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Yashodhan.Sharma
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dehradun hawker arrested

सांकेतिक तस्वीर Photograph: (social)

Uttarakhand: देहरादून के प्रेमनगर इलाके में एक मनचले हॉकर को महिला से जबरदस्ती प्रेम का इजहार करना भारी पड़ गया. महिला की बार-बार चेतावनी और विरोध के बावजूद वह अपनी हरकतों से बाज नहीं आया. अदालत ने मंगलवार को आरोपी को एक साल की कठोर सजा और एक हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है.

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ये है पूरा मामला

मामला प्रेमनगर क्षेत्र का है, जहां अखबार वितरित करने वाला हॉकर शैलेन्द्र सिंह कठैत रोजाना एक महिला के घर अखबार डालता था. इसी दौरान उसने महिला के प्रति एकतरफा प्रेम जताना शुरू कर दिया. कभी अखबार में अपना मोबाइल नंबर लिख देता, तो कभी मिलने का प्रस्ताव. इतना ही नहीं, महिला के मना करने के बाद भी वह उसके घर के आसपास मंडराने लगा.

जब अखबार लिखने लगा 'I Love You'

22 फरवरी 2020 को आरोपी ने हद पार कर दी. उस दिन उसने अखबार में पेन से लिखा 'आई लव यू, कल बाला सुंदरी मंदिर चलेंगे.' महिला ने जब इस हरकत पर विरोध जताया तो आरोपी ने घर में घुसकर उसका हाथ पकड़ लिया और बदतमीजी की. महिला के शोर मचाने पर परिजन मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी.

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कोर्ट ने सुनाया फैसला

मामले की जांच के बाद अदालत में सुनवाई हुई. न्यायिक मजिस्ट्रेट चतुर्थ, सोनम रावत की अदालत ने साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर आरोपी शैलेन्द्र सिंह कठैत को भारतीय दंड संहिता की धारा 354 के तहत दोषी पाया. अदालत ने उसे एक साल के कठोर कारावास और एक हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई.

अदालत ने अपने फैसले में कहा कि महिला की मर्यादा और सुरक्षा से खिलवाड़ करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जा सकता. ऐसे अपराध समाज में भय और असुरक्षा का वातावरण बनाते हैं. इस मामले में अदालत का फैसला महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा के लिए एक सख्त संदेश के रूप में देखा जा रहा है.

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