UP Board Exam 2025: उत्तर प्रदेश में बोर्ड परीक्षा सोमवार से जारी है, ऐसे में नकलचियों पर नकेल कसने के लिए सख्त कदम उठाए जा रहे हैं. यहां पहले ही दिन प्रशासन का एक्शन देखने को मिला. पहले दिन ढाई लाख से ज्यादा ने हिंदी की परीक्षा छोड़ दी जबकि 14 नकलची पकड़े गए. हालांकि, बोर्ड परीक्षा में जो परीक्षार्थी नकल करते पकड़े जाएंगे, उन पर एफआईआर दर्ज नहीं होगी. ऐसे छात्र-छात्राओं के खिलाफ दूसरे तरीके से कार्रवाई की जाएगी.
नकलचियों के खिलाफ ऐसे होगा एक्शन
बोर्ड परीक्षाएं नकलविहीन और पारदर्शी हो सकें, इसके लिए यहां परीक्षा को प्रभावित करने वालों के खिलाफ एक्शन लेने के लिए यूपी सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अधिनियम 2024 को 15 जुलाई 2024 से लागू किया गया है. लेकिन इस एक्ट के प्रावधान बोर्ड परीक्षार्थियों पर लागू नहीं होंगे. छात्रों के भविष्य को देखते हुए उनको आपराधिक श्रेणी में नहीं डाला जाएगा.
यह भी पढ़ें: Hijab Controversy: हिजाब हटाने को कहा तो 10वीं की 4 छात्राओं ने छोड़ा एग्जाम, बिना पेपर दिए लौटीं घर
भेजा गया स्पष्टीकरण
बोर्ड सचिव भगवती सिंह ने सभी मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशकों और जिला विद्यालय निरीक्षकों को एक स्पष्टीकरण भेजा है. इसके तहत अधिनियम की धारा-तीन में साफ है कि ह्यइस अधिनियम में सम्मिलित किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के प्रावधान शैक्षणिक, तकनीकी, व्यावसायिक या अन्य योग्यता को हासिल करने के लिए किसी सार्वजनिक परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों पर लागू नहीं किये जाएंगे.
यह भी पढ़ें: Maha Kumbh 2025: महाशिवरात्रि पर महाकुंभ का अंतिम महास्नान, संगम पर उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, अलर्ट मोड में प्रशासन
दोषियों पर होगी ये कार्रवाई
बता दें कि कि जो परीक्षार्थी सार्वजनिक परीक्षा के दौरान नकल करते या अनुचित साधन के साथ पकड़ा गया, तो ऐसे परीक्षार्थियों की परीक्षा के प्रश्नपत्र की उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा. इसके साथ ही ऐसे परीक्षार्थी के एग्जाम का रिजल्ट परीक्षा प्राधिकारी पहले से तय नियमों के तहत घोषित होगा.
यह भी पढ़ें: UP Accident: प्रतापगढ़ में दर्दनाक हादसा, घर में जा घुसी महाकुंभ से लौट रहे श्रद्धालुओं की कार, चार की मौत
यह भी पढ़ें: Noida Crime News: बैंककर्मी की हत्या के आरोपी के साथ पुलिस की मुठभेड़, शॉर्ट एनकाउंटर में पकड़ा गया बदमाश