Sambhal Jama Masjid Case: उत्तर प्रदेश में संभल की शाही जामा मस्जिद को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका पर सुनवाई हुई. इसमें मस्जिद कमेटी ने रंगाई-पुताई कराने को लेकर अनुमति मांगी थी. इस मामले में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) की रिपोर्ट का हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया. फिलहाल, मस्जिद की केवल सफाई की अनुमति मिली है, लेकिन रंगाई-पुताई पर रोक लगा दी है. कोर्ट का कहना है कि मस्जिद कमेटी मंगलवार तक अपनी आपत्तियां दर्ज करा सकती है, जिसके बाद मामले की अगली सुनवाई की जाएगी.
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ये है पूरा मामला
दरअसल, इलाहाबाद हाईकोर्ट में मस्जिद कमेटी ने एक सिविल रिवीजन याचिका दाखिल की थी, जिसमें मस्जिद में रंगाई-पुताई कराने की अनुमति मांगी गई थी. इस पर कोर्ट ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) से रिपोर्ट पेश करने को कहा गया था. भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) ने फोटोग्राफ सहित रिपोर्ट दाखिल की. इसमें बताया कि सफेदी की जरूरत नहीं है. हालांकि, एएसआई से कहा गया है कि वह सोमवार तक हलफनामे के साथ रिपोर्ट दाखिल करें. मामले में अगली सुनवाई पांच मार्च को की जाएगी.
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ASI ने कही ये बात
एएसआई ने कहा कि संरक्षित स्थल में सफेदी मरम्मत की अनुमति नहीं दी जा सकती. वहीं, मंदिर पक्ष ने विरोध करते हुए आशंका जताई कि सफाई मरम्मत की आड़ में साक्ष्यों से छेड़छाड़ की जा सकती है. बता दें कि जामा मस्जिद कमेटी की ओर से हाइकोर्ट में दाखिल की गई याचिका पर कोर्ट के आदेश के बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) की तीन सदस्यीय टीम गुरुवार को संभल जामा मस्जिद पहुंची थी. यहां पर टीम में शामिल अधिकारियों ने जामा मस्जिद के अंदर व बाहरी क्षेत्र का निरीक्षण किया और उसकी फोटो व वीडियोग्राफी भी कराई थी.
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