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Tauqeer Raza
Bareilly Violence: बरेली हिंसा के मुख्य आरोपी मौलाना तौैकीर रजा पर प्रशासन ने कानूनी शिकंजा कस लिया है. वह अब तक एक मामले में ही जेल से बाहर नहीं आ पाया है और पुलिस नौ अन्य मामलों में उसकी रिमांड मांगने वाली है. पुलिस ने कोर्ट में अर्जी भी दे दी है. पुलिस ने अर्जी देते हुए कहा कि हिंसा के अन्य नौ मामलों में मौलाना तौकीर रजा से पूछताछ करनी है, जिस वजह से उसकी रिमांड सौंपी जाए. मामले में 14 अक्टूबर को सुनवाई होगी.
बता दें, कानपुर में हुए आई लव मुहम्मद विवाद की आड़ में तौकीर ने 26 सितंबर को शहर में उपद्रव करवाया था. हिंसा वाली वाली रात ही मौलाना के खिलाफ तीन थानों मे 10 एफआईआर दर्ज की गई, जिनमें से सात मामलों में तो वह नामजद है.
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जानें पुलिस ने क्या कहा
पुलिस का कहना है कि जांच में पता चला है कि हर उपद्रव में तौकीर की अहम भूमिका थी. इसके आधार पर ही पुलिस ने बाकी तीन मुकदमों में भी उसका नाम शामिल कर लिया है. एक एफआईआर में 27 सितंबर को अदालत ने उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा था. वह तब से फतेहगढ़ सेंट्रल जेल में बंद है. हिरासत की तारीख पूरी होने पर मौलाना को अदालत में पेश किया जाएगा. वहां जमानत याचिका पर भी सुनवाई हो सकती है. लेकिन इससे पहले ही पुलिस ने उसके खिलाफ नौ मामलों में रिमांड की मांग कर ली है.
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बुलडोजर कार्रवाई का पैसा मौलाना का करीबी भरेगा
बता दें, मौलाना तौकीर के करीबी नफीस का अवैध बारातघर पुलिस ने ढहा दिया है. बरेली प्रशासन उससे ही इस कार्रवाई में खर्च हुए पैसों की वसूली करेगी. दो दिन की कार्रवाई में चार बुलडोजर, गैस कटर और घन-हथौड़े सहित अन्य का इस्तेमाल हुआ था. अब प्रशासन नफीस से ही इन सबका किराया लेगी. प्रशासन 45 अधिकारी-कर्मचारियों के दो दिनों का वेतन भी अब उससे ही वसूल करेगी.
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