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File Photo (Freepik)
Live-In Relationship: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने साफ कर दिया कि लिव-इन रिलेशनशिप न तोे अवैध है और न ही कोई अपराध फिर चाहे ये सामाजिक रूप से सभी को ये स्वीकार्य हो या फिर न हो. अदालत ने कहा कि बिना शादी के साथ रहना कानूनी रूप से गलत नहीं है. लिव-इन में रह रहे लोगों को संविधान के तहत जीवन जीने और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का पूर्ण अधिकार है.
हाईकोर्ट- जीवन का अधिकार सर्वोच्च है
न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह की एकल पीठ ने 17 दिसंबर को आदेश दिया और कहा कि 12 लिव-इन कप्लस को पुलिस की सुरक्षा प्रदान की जाए. कपल्स का आरोप था कि उन्हें उनके परिवार से जान का खतरा है. पुलिस उन्हें पर्याप्त सुरक्षा नहीं दे रही है. अदालत ने याचिका की सुनवाई करते हुए कहा कि जीवन का अधिकार सर्वोच्च है फिर चाहे व्यक्ति विवाहित होे या फिर अविवाहित, बालिग हो या नाबालिग.
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पुलिस तुरंत सुरक्षा प्रदान करे
अदालत ने साफ किया कि अदालत या फिर समाज को व्यस्कों के लिव-इन रिलेशनशिप में रहने के निर्णय पर फैसला सुनाने का अधिकार नहीं है. जब तक उन्होंने कोई अपराध न किया हो. याचिकाकर्ताओं को अदालत ने एसपी, एससपी और कमिशनर से संपर्क करने की आजादी. उन्होंने पुलिस को आदेश दिया कि तुरंत इन्हें सुरक्षा प्रदान की जाए.
जस्टिस सिंह ने सुनवाई करते हुए कहा कि हमें पहले ये सुनिश्चित करना होगा कि दोनों व्यक्ति बालिग हैं और खुद की इच्छा से दोनों साथ में रह रहे हैं. पुलिस से कोर्ट ने कहा कि अगर उम्र संबंधित दस्तावेज उपलब्ध नहीं है तो अन्य वैधानिक तरीके से उम्र की पुष्टि की जाए.
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क्यों अदालत का रुख कर रहे हैं कपल्स
अदालत ने कहा कि हाल में मामलों में बढ़ोत्तरी हुई है. क्योंकि कई कपल्स को पुलिस से सुरक्षा नहीं मिल पा रही है, जिस वजह से उन्हें अदालत आना पड़ रहा है. सिर्फ विवाह न करने की वजह से ही किसी नागरिक को उसके मौलिक अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता है.
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