Pune Bus Rape Case: पुणे बस रेप केस से जुड़ा एक बड़ा अपडेट सामने आया है. पुणे के न्यायिक मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास कोर्ट ने आरोपी दत्तात्रेय रामदास गाडे को 12 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा दिया है. दत्तात्रेय रामदास गाडे पर आरोप है कि उसने पुणे के स्वारगेट बस अड्डे पर बस के अंदर 26 वर्षीय महिला के साथ कथित तौर पर बलात्कार किया. पुलिस ने आरोपी गाडे को शुक्रवार को अरेस्ट किया और फिर उसे कोर्ट पेश किया, जहां से पुलिस को आरोपी की 12 दिन की न्यायिक हिरासत मिली.
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'गाडे पर बलात्कार का नहीं, लूट का केस'
बचाव पक्ष के वकील एडवोकेट वाजिद खान ने कहा, 'उसे (दत्तात्रय रामदास गाडे) 12 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है. उस पर पहले दर्ज मामले लूट के थे, बलात्कार के नहीं.'
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एडवोकेट वाजिद खान ने आगे कहा, 'जांच अधिकारी ने कहा कि वह आदतन अपराधी है, लेकिन उसे पहले के किसी भी मामले में दोषी नहीं ठहराया गया था. सुबह के 5.45 बजे (कथित घटना का समय) थे; वह चिल्ला सकती थी और मदद मांग सकती थी. कोई भी काम जबरदस्ती नहीं किया गया.'
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