Haryana News: हरियाणा में मुख्यमंत्री नायब सैनी ने विधानसभा में साझी जमीन के बंटवारे को लेकर नया कानून पेश किया है. गांव में जमीन के झगड़ों में कमी आए इसके लिए भू-राजस्व (संशोधन) विधेयक - 2025 गुरुवार को पारित कर दिया है. इसके तहत अब पति-पत्नी को छोड़कर साझे खाते की जमीन का बंटवारा खून के रिश्तों में भी हो सकेगा.
किसानों को मिलेगी राहत
इस नए कानून की वजह से किसानों को राहत मिलने वाली है, ऐसा राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री विपुल गोयल ने दावा किया है. उन्होंने सदन पटल पर विधेयक को रखते हुए कहा कि इस नए कानून से प्रदेश के 14 से 15 लाख किसान राहत की सांस लेंगे. साझा भूमि के विवाद को लेकर सहायक कलेक्टर एवं तहसीलदार की अदालतों में एक लाख से अधिक केस चल रहे हैं.
यह भी पढ़ें: Haryana: चरखी दादरी में घर में मिला महिला और युवक का शव, पुलिस जांच में जुटी, पति दूसरे कमरे में सो रहा था
इसलिए जोड़े जा रहे नए नियम
बता दें कि तत्कालीन सीएम खट्टर के कार्यकाल के दौरान संयुक्त मालिकों में सांझी जमीन के बंटवारे के लिए कानून में धारा 111-क जोड़ी गई थी, लेकिन इस दायरे से रक्त संबंधियों और पति- पत्नी को बाहर रखा गया था. इससे मतभेद बढ़ने लगे थे और हिस्सेदारी के मामलों में मुकदमेबाजी होने लगी थी. इन्हीं विवादों को खत्म करने के लिए नए नियम जोड़े जा रहे हैं, जो पति- पत्नी को छोड़कर सभी पर लागू किये जाएंगे.
यह भी पढ़ें: Haryana Bribe Case: पलवल में रिश्वतखोरी करते रंगे हाथों पकड़ी गई महिला ASI, ये है पूरा मामला
राजस्व अधिकारी के ऊपर बंटवारे का जिम्मा
राजस्व अधिकारी अधिनियम की धारा 114 के तहत यह सुनिश्चित करेंगे कि कोई अन्य सह- स्वामी अपनी हिस्सेदारी की जमीन का बंटवारा करना चाहता है या नहीं. यदि हां तो उन्हें भी बंटवारे के लिए आवेदनकर्ताओं के रूप में जोड़ा जाएगा.
यह भी पढ़ें: Haryana News: बारात में उड़ाए जा रहे नोट उठाने दौड़ा 14 साल का किशोर, करंट से जिंदा जला, मौत
यह भी पढ़ें: Haryana News: पुलिसिया टशन के चक्कर में युवक के गये 35 हजार, ये है पूरा मामला