Haryana News: हरियाणा में आएगी जमीनी विवाद में कमी, लागू हुआ नया नियम, विधानसभा से विधेयक पारित

Haryana News: हरियाणा में सीएम नायब सैनी ने विधानसभा में नया कानून पास किया है. यहां उन्होंने गांव में जमीन के झगड़ों को कम करने के लिए भू-राजस्व (संशोधन) विधेयक - 2025 को पारित कर दिया है.

Haryana News: हरियाणा में सीएम नायब सैनी ने विधानसभा में नया कानून पास किया है. यहां उन्होंने गांव में जमीन के झगड़ों को कम करने के लिए भू-राजस्व (संशोधन) विधेयक - 2025 को पारित कर दिया है.

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Yashodhan.Sharma
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haryana CM Nayab Saini

haryana CM Nayab Saini Photograph: (Social)

Haryana News: हरियाणा में मुख्यमंत्री नायब सैनी ने विधानसभा में साझी जमीन के बंटवारे को लेकर नया कानून पेश किया है. गांव में जमीन के झगड़ों में कमी आए इसके लिए  भू-राजस्व (संशोधन) विधेयक - 2025 गुरुवार को पारित कर दिया है. इसके तहत अब पति-पत्नी को छोड़कर साझे खाते की जमीन का बंटवारा खून के रिश्तों में भी हो सकेगा. 

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किसानों को मिलेगी राहत

इस नए कानून की वजह से किसानों को राहत मिलने वाली है, ऐसा राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री विपुल गोयल ने दावा किया है. उन्होंने सदन पटल पर विधेयक को रखते हुए कहा कि इस नए कानून से प्रदेश के 14 से 15 लाख किसान राहत की सांस लेंगे. साझा भूमि के विवाद को लेकर सहायक कलेक्टर एवं तहसीलदार की अदालतों में एक लाख से अधिक केस चल रहे हैं.

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इसलिए जोड़े जा रहे नए नियम

बता दें कि तत्कालीन सीएम खट्टर के कार्यकाल के दौरान संयुक्त मालिकों में सांझी जमीन के बंटवारे के लिए कानून में धारा 111-क जोड़ी गई थी, लेकिन इस दायरे से रक्त संबंधियों और पति- पत्नी को बाहर रखा गया था. इससे मतभेद बढ़ने लगे थे और हिस्सेदारी के मामलों में मुकदमेबाजी होने लगी थी. इन्हीं विवादों को खत्म करने के लिए नए नियम जोड़े जा रहे हैं, जो पति- पत्नी को छोड़कर सभी पर लागू किये जाएंगे.

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राजस्व अधिकारी के ऊपर बंटवारे का जिम्मा

राजस्व अधिकारी अधिनियम की धारा 114 के तहत यह सुनिश्चित करेंगे कि कोई अन्य सह- स्वामी अपनी हिस्सेदारी की जमीन का बंटवारा करना चाहता है या नहीं. यदि हां तो उन्हें भी बंटवारे के लिए आवेदनकर्ताओं के रूप में जोड़ा जाएगा.

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