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haryana CM Nayab Saini Photograph: (Social)
Haryana News: हरियाणा में मुख्यमंत्री नायब सैनी ने विधानसभा में साझी जमीन के बंटवारे को लेकर नया कानून पेश किया है. गांव में जमीन के झगड़ों में कमी आए इसके लिए भू-राजस्व (संशोधन) विधेयक - 2025 गुरुवार को पारित कर दिया है. इसके तहत अब पति-पत्नी को छोड़कर साझे खाते की जमीन का बंटवारा खून के रिश्तों में भी हो सकेगा.
किसानों को मिलेगी राहत
इस नए कानून की वजह से किसानों को राहत मिलने वाली है, ऐसा राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री विपुल गोयल ने दावा किया है. उन्होंने सदन पटल पर विधेयक को रखते हुए कहा कि इस नए कानून से प्रदेश के 14 से 15 लाख किसान राहत की सांस लेंगे. साझा भूमि के विवाद को लेकर सहायक कलेक्टर एवं तहसीलदार की अदालतों में एक लाख से अधिक केस चल रहे हैं.
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साझी जमीन के बंटवारे को लेकर विधानसभा में हरियाणा भू-राजस्व (संशोधन) विधेयक - 2025 पारित कर दिया गया है, जिससे गांवों में जमीन के झगड़ों में कमी आएगी।
— Nayab Saini (@NayabSainiBJP) March 21, 2025
नए कानून के अनुसार पति-पत्नी को छोड़कर सभी संयुक्त भू-मालिक, चाहे वे खून के रिश्ते में ही क्यों न हों, उनका आपसी सहमति से… pic.twitter.com/6v10HEWRrH
इसलिए जोड़े जा रहे नए नियम
बता दें कि तत्कालीन सीएम खट्टर के कार्यकाल के दौरान संयुक्त मालिकों में सांझी जमीन के बंटवारे के लिए कानून में धारा 111-क जोड़ी गई थी, लेकिन इस दायरे से रक्त संबंधियों और पति- पत्नी को बाहर रखा गया था. इससे मतभेद बढ़ने लगे थे और हिस्सेदारी के मामलों में मुकदमेबाजी होने लगी थी. इन्हीं विवादों को खत्म करने के लिए नए नियम जोड़े जा रहे हैं, जो पति- पत्नी को छोड़कर सभी पर लागू किये जाएंगे.
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राजस्व अधिकारी के ऊपर बंटवारे का जिम्मा
राजस्व अधिकारी अधिनियम की धारा 114 के तहत यह सुनिश्चित करेंगे कि कोई अन्य सह- स्वामी अपनी हिस्सेदारी की जमीन का बंटवारा करना चाहता है या नहीं. यदि हां तो उन्हें भी बंटवारे के लिए आवेदनकर्ताओं के रूप में जोड़ा जाएगा.
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