Bihar में नया बदलाव, शिकायतकर्ता को अब उसकी भाषा में मिलेगी एफआईआर की कॉपी, NCRB ने जारी किया आदेश

Bihar News: बिहार में एक नया बदलाव होने जा रहा है. यहां अब शिकायतकर्ता का काम आसान हो जाएगा. एनसीआरबी ने आदेश जारी किया है कि अब से FIR की कॉपी शिकायत करने वाले की भाषा में दी जाएगी.

Bihar News: बिहार में एक नया बदलाव होने जा रहा है. यहां अब शिकायतकर्ता का काम आसान हो जाएगा. एनसीआरबी ने आदेश जारी किया है कि अब से FIR की कॉपी शिकायत करने वाले की भाषा में दी जाएगी.

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Yashodhan.Sharma
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सांकेतिक तस्वीर Photograph: (Social)

Patna: बिहार में अब थाने में केस दर्ज कराने वाले लोगों को एफआईआर की कॉपी उनकी अपनी भाषा में मिलेगी. चाहे वह भाषा मैथिली, संथाली या नेपाली ही क्यों न हो. एनसीआरबी (नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो) के निदेशक आईपीएस आलोक रंजन ने इस संबंध में बिहार समेत सभी राज्यों की पुलिस को पत्र लिखकर निर्देश जारी किए हैं.

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ये है पूरी प्रक्रिया

अब तक एफआईआर की कॉपी केवल हिंदी, अंग्रेजी या कुछ चुनिंदा राज्यीय भाषाओं में ही दी जाती थी, लेकिन अब यह सुविधा और व्यापक कर दी गई है. एनसीआरबी के नए निर्देशों के अनुसार, थाने पर केस दर्ज कराने पहुंचे शिकायतकर्ता से पहले पूछा जाएगा कि वे एफआईआर की कॉपी किस भाषा में चाहते हैं. उसके बाद उसी भाषा में एफआईआर की प्रति उपलब्ध कराई जाएगी.

कुल 23 भाषाएं हैं शामिल

जानकारी के मुताबिक, अब शिकायतकर्ता को कुल 23 भाषाओं में एफआईआर की कॉपी उपलब्ध कराई जा सकेगी. इन भाषाओं में हिंदी और अंग्रेजी के अलावा मैथिली, संथाली, नेपाली, असमी, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगू और उर्दू शामिल हैं.

एनसीआरबी के एडीजी ने इस संबंध में बिहार के सभी जिलों के एसपी, रेंज आईजी और डीआईजी को पत्र भेजा है. इसमें निर्देश दिया गया है कि शिकायतकर्ता को उनकी पसंद की भाषा में एफआईआर की कॉपी देने की व्यवस्था हर हाल में सुनिश्चित की जाए.

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ये है पूरा सिस्टम

इस व्यवस्था के लिए एनसीआरबी ने ‘भाषिणी’ नाम का एआई संचालित भाषा अनुवादक तैयार किया है. यह सिस्टम 'क्राइम मल्टी एजेंसी सेंटर (क्राई-मैक)' के तहत काम करेगा. देशभर के सभी थानों में पहले से ही सीसीटीएनएस के माध्यम से ऑनलाइन एफआईआर दर्ज करने की सुविधा मौजूद है, जिसमें अब भाषिणी को जोड़ा गया है.

भाषिणी प्लेटफॉर्म खोलते ही 23 भाषाओं के विकल्प सामने आते हैं. पुलिस कर्मी इनमें से किसी भी भाषा पर क्लिक करके एफआईआर का अनुवाद कर सकते हैं. उसके बाद उसी भाषा में कॉपी का प्रिंट निकालकर शिकायतकर्ता को सौंप दिया जाएगा.

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