अब मैदान पर कब उतरेंगे विराट कोहली और रोहित शर्मा? नोट कर लीजिए शेड्यूल
सनी देओल ने फिल्म 'शहीद' के 23 साल पूरे होने का मनाया जश्न, कहा- 'यह क्रांति और बलिदान की कहानी'
DpBOSS Satta King Result : रविवार के दिन इन लोगों पर बरसी सूर्यदेव की कृपा, बन गए करोड़पति
बिहार चुनाव से पहले मनीष कश्यप ने भाजपा छोड़ी, कहा- 'मैं अब भाजपा में नहीं हूं'
श्रीनगर और कटरा के बीच वंदे भारत ट्रेन का वाणिज्यिक परिचालन शुरू
Best Tourist Place 2025: जून में घूमने के लिए बेस्ट हैं भारत की ये जगहें, खूबसूरती मोह लेगी मन
'हालत बहुत गंभीर', जम्मू-कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने फिर किया पोस्ट, जारी किया फोन नंबर
संगीतकार तनिष्क बागची ने सैय्यारा की रिकॉर्डिंग के दौरान बाहर निकल जाने को कहा था : मोहित सूरी
Weather Forecast: केरल, मुंबई में बारिश का Alert! दिल्ली-NCR में कैसा होगा मौसम?

SC: '13 साल से छोटे बच्चों के सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर रोक लगाएं', सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें मांग की गई थी कि 13 साल से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर रोक लगाई जाए.

author-image
Jalaj Kumar Mishra
New Update
Supreme Court File

Supreme Court (ANI)

13 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट से मांग की गई थी. सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया. शुक्रवार को सुनवाई करते हुए अदालत ने कहा कि ये नीतिगत मामला है और ससंद से इस बारे में कानून बनाने के लिए कहा जा सकता है.

Advertisment

सुप्रीम कोर्ट की ये खबरें भी पढ़ें-  SC: वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची कांग्रेस, याचिका में सरकार पर लगाए ये आरोप

अदालत का निर्णय और याचिकाकर्ता को राहत

सुप्रीम कोर्ट की दो सदस्यीय बेंच ने मामले की सुनवाई की. न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा, ये मामला नीतिगत है. संसद से कानून बनाने के लिए आप मांग करें. कोर्ट ने याचिका खारिज कर दिया और याचिकाकर्ता को संबंधित प्राधिकरण के पास जाने की अनुमति दी. 

 सुप्रीम कोर्ट की ये खबरें भी पढ़ें- Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट में कैसे करते हैं अपील, वकील को कैसे चुने; जानें अपने हर सवालों के जवाब

याचिका में क्या थी मांग

बता दें, ये याचिका जेप फाउंडेशन द्वारा दायर की गई थी. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करते हुए मांग की गई थी कि बच्चों द्वारा सोशल मीडिया के इस्तेमाल को नियंत्रित किया जाए. उन्होंने मांग की कि केंद्र सरकार सहित अन्य संबंधित संस्था को निर्देश दिए जाएं कि ऐज वेरिफिकेशन और बायोमेट्रिक सिस्टम लागू कराया जाए. साथ में याचिका में ये भी मांग की गई थी कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बच्चों की सरक्षा से जुड़े नियमों का पालन करने पर कड़ी सजा दी जाए.  

सुप्रीम कोर्ट की ये खबरें भी पढ़ें- SC: क्या बिना तालाक के दूसरी शादी के बाद दूसरे पति से गुजारा भत्ता मांग सकती है महिला? सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया फैसला

सुप्रीम कोर्ट की ये खबरें भी पढ़ें- SC: 'धर्मांतरण को खुद से गंभीर मानकर, जमानत देने से मना नहीं कर सकते’, सुप्रीम कोर्ट की इलाहाबाद हाईकोर्ट को फटकार

 

SC Supreme Court
      
Advertisment