RCB vs PBKS Finale Live Update: काइल जैमिसन का शिकार हुए रजत पाटीदार, 26 रन बनाकर आउट हुए कप्तान
मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर झारखंड भाजपा चलाएगी विशेष कार्यक्रमों की श्रृंखला
DpBOSS Satta King Result : आज इन लोगों पर बरसी हनुमान जी की कृपा, पलक झपकते ही मिले करोड़ों रुपए
सीएम सुक्खू ने देहरी विधानसभा में तमाम विकास कार्यों का किया लोकार्पण और शिलान्यास
टी20 मुंबई लीग की शुरुआत सूर्यकुमार यादव और शिवम दुबे के साथ बुधवार को पहले दिन होगी
वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट का अदाणी के शेयरों पर खास असर नहीं
डोजियर रिपोर्ट पर भाजपा प्रवक्ता ने कहा, 'पाक अब भारत के खिलाफ आवाज उठाने से पहले 100 बार सोचेगा'
जिन्न पकड़ ले तो इंसान बन जाता है अमीर, इसमें कितनी है सच्चाई?
क्या नूर खान एयरबेस पर था अमेरिका का कब्जा? वायरल वीडियो ने मचाई खलबली

SC ने गुरमीत राम रहीम को दी राहत, खारिज की अस्थाई रिहाइयों को चुनौती देने वाली PIL, दिया ये तर्क

SC on Gurmeet Ram Rahim Singh Case: SC ने गुरमीत राम रहीम को लेकर दायर की एक PIL को खारिज कर दिया है. यह PIL उनको मिलीं कई अस्थाई रिहाइयों को चुनौती देने वाली थी.

author-image
Ajay Bhartia
New Update
Gurmeet Ram Rahim Singh Case

SC ने राम रहीम को दी राहत Photograph: (Social Media)

SC on Gurmeet Ram Rahim Singh Case: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को बलात्कार के दोषी डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह को राहत दी है. सर्वोच्च अदालत ने गुरमीत राम रहीम को लेकर दायर की एक जनहित याचिका (PIL) को खारिज कर दिया है. यह PIL गुरमीत राम रहीम को मिलीं कई अस्थाई रिहाइयों को चुनौती देने वाली थी. आइए जानते हैं कि शीर्ष अदालत ने पीआईओ को खारिज करते हुए क्या तर्क दिया है.

Advertisment

जरूर पढ़ें: Uttarakhand: माणा गांव में ग्लेशियर टूटने से जबरदस्त तबाही, BRO के 47 मजदूर दबे, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी

क्यों दायर की गई थी PIL

डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह बलात्कार मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद से जेल में हैं. हालांकि, बीच-बीच में गुरमीत राम रहीम जेल से अस्थाई तौर से बाहर आते रहे हैं. इसको ही चुनौती देते हुए एक जनहित याचिका दायर की गई थी, जिसमें गुरमीत राम रहीम को 2022 और 2024 के बीच पैरोल (Parole) और फरलो (Furlough) के जरिए मिलीं अस्थाई रिहाईं को जिक्र किया गया था.  

जरूर पढ़ें: सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम को बड़ा कदम, कलकत्ता हाईकोर्ट में 5 नए जजों की नियुक्ति को दी मंजूरी, इनको मिला मौका

जरूर पढ़ें: दिल्ली में प्रशासनिक फेरबदल, IAS मधु रानी तेवतिया बनीं CM रेखा गुप्ता की सचिव, ये होंगे स्पेशल सेक्रेटरी

PIL खारिए किए जाने का तर्क

सुप्रीम कोर्ट ने दायर पीआईएल को खारिज किए जाने को लेकर अहम तर्क किया. सर्वोच्च अदालत ने देखा कि पीआईएल विशेष रूप से 2023 में गुरमीत राम रहीम को दी गई फरलो से संबंधित है. इसको लेकर कोर्ट ने सवाल किया कि इसे 2025 में क्यों दी जा रही है. कोर्ट ने पीआईएल की स्थिरता के बारे में चिंता जताई. कोर्ट ने कहा यह एक व्यक्ति के खिलाफ दायर की गई थी. इसमें स्पष्ट रूप से सार्वजनिक हित (Public Interest) का अभाव है.

जरूर पढ़ें: कैबिनेट विस्तार पर तेजस्वी ने CM नीतीश को घेरा, ‘अब नहीं मिलेगा मौका, 2025 में बनने जा रही NDA मुक्त सरकार’

 

Supreme Court national hindi news Latest India news in Hindi PIL India News in Hindi gurmeet ram rahim singh news gurmeet ram rahim singh case gurmeet ram rahim singh latest news gurmeet ram rahim singh
      
Advertisment