CBI Vs CBI : आलोक वर्मा और कॉमन कॉज की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश की 6 अहम बातें
सीबीआई में मचे घमासान पर दायर याचिकाओं की सुनवाई के दौरान कई महत्वपूर्ण आदेश दिए. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी सीवीसी को 12 दिन में मामले की जांच पूरी करने का आदेश दिया. यह जांच सुप्रीम कोर्ट के रिटायर जज एके पटनायक की निगरानी में होगी.
नई दिल्ली:
सीबीआई में मचे घमासान पर दायर याचिकाओं की सुनवाई के दौरान कई महत्वपूर्ण आदेश दिए. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी सीवीसी को 12 दिन में मामले की जांच पूरी करने का आदेश दिया. यह जांच सुप्रीम कोर्ट के रिटायर जज एके पटनायक की निगरानी में होगी.
यह भी पढ़ें : CBI Vs CBI: आलोक वर्मा और अस्थाना की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, दो हफ्तों में CVC करे जांच, जज करेंगे निगरानी
- सीवीसी को दो हफ्ते में जांच पूरी करनी होगी. पहले कोर्ट ने 10 दिन में जांच पूरी करने को कहा था, लेकिन सीवीसी के वकील ने असमर्थता जताई तो कोर्ट ने दो हफ्ते का समय दिया.
- सीवीसी की जांच सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज एके पटनायक की निगरानी में होगी.
- सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा और विशेष निदेशक राकेश अस्थाना को छुट्टी पर भेजे जाने पर कुछ भी नहीं कहा है.
- केंद्र सरकार, मुख्य सतर्कता आयुक्त और सीबीआई के विशेष निदेशक राकेश अस्थाना को नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने को कहा.
- सीबीआई के अंतरिम निदेशक एम नागेश्वर राव कोई नीतिगत फैसले नहीं ले पाएंगे. वह सिर्फ रुटीन का काम देखेंगे.
- 23 अक्टूबर से अभी तक नागेश्वर राव द्वारा लिए गए फैसलों पर भी बंद लिफाफे में पूरी जानकारी मांगी सुप्रीम कोर्ट ने
यह भी पढ़ें : कोर्ट ने कहा, कोई नीतिगत फैसला नहीं करेंगे अंतरिम निदेशक एम नागेश्वर राव
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