मथुरा और कुतुबमीनार पर आज होगी सुनवाई, जानें क्या हैं दोनों मामले
दिल्ली की साकेत कोर्ट में मंगलवार को कुतुबमीनार परिसर (Qutub Minar) में पूजा की अनुमति की मांग से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई होगी तो वहीं, श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही मस्जिद ईदगाह मामले पर भी जिला कोर्ट में सुनवाई होने वाली है.
highlights
- श्रीकृष्णा जन्म स्थल और कुतुबमीनार के मामलों पर लोगों की निगाहें टिकीं
- कुतुबमीनार परिसर में पूजा की अनुमति की मांग से जुड़ी याचिका होगी सुनवाई
- श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही मस्जिद ईदगाह मामले पर भी जिला कोर्ट में होगी सुनवाई
नई दिल्ली:
ज्ञानवापी-श्रृंगार गौरी मामले पर वाराणसी जिला कोर्ट का हिंदू के पक्ष में फैसला आने के बाद अब लोगों की निगाहें श्रीकृष्णा जन्म स्थल और कुतुबमीनार के मामलों पर टिकी हुई हैं. अदालत में दोनों मामलों से जुड़े मामलों पर आज सुनवाई होनी है. दिल्ली की साकेत कोर्ट में मंगलवार को कुतुबमीनार परिसर (Qutub Minar) में पूजा की अनुमति की मांग से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई होगी तो वहीं, श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही मस्जिद ईदगाह मामले पर भी जिला कोर्ट में सुनवाई होने वाली है.
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जानें क्या है कुतुबमीनार का मामला
दिल्ली के कुतुबमीनार का विवाद अब कोर्ट पहुंच गया है. हिंदू संगठन ने साकेत कोर्ट में याचिका दायर की है कि 27 हिंदू देवी-देवताओं और जैन मंदिरों को तोड़कर कुतुबमीनार को बनाया गया है, इसलिए इसमें पूजा करने की परमिशन दी जाए. इस याचिका में कुतुबमीनार को विष्णु स्तंभ बताया गया है और इस मंदिर के जीर्णोद्वार की मांग की गई है. हालांकि, ASI ने मंदिर होने के दावे को रद्द कर दिया है. इसके मालिकाना हक को लेकर कोर्ट में एक नई याचिका दायर हो गई है. इस अदालत ने कहा कि मालिकाना हक के मामले में जब तक फैसला नहीं आ जाता, तब तक पूजा की अनुमति देने वाली याचिका पर फैसला नहीं दिया जा सकता है. मालिकाना हक वाली याचिका पर ही आज सुनवाई होगी.
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जानें क्या है मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद?
मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद का भी विवाद कोर्ट पहुंच गया है. 13.37 एकड़ भूमि के स्वामित्व की मांग को लेकर मथुरा की कोर्ट में दायर याचिका में पूरी जमीन लेने और श्रीकृष्ण जन्मभूमि के बराबर में बनी शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने की मांग की गई है. साथ ही याचिकाकर्ता ने विवादित स्थल की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी करने की भी डिमांड की थी. हालांकि, ये मामला निचली अदालत में लंबित है.
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