लव जिहाद कानून पर जफरयाब जिलानी बोले- सरकार के निशाने पर मुस्लिम, बढ़ेगा उत्पीड़न
'लव जिहाद' के खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार अध्यादेश लाई है. जिसको लेकर देश में नई बहस छिड़ी है. लव जिहाद कानून पर वरिष्ठ वकील जफरयाब जिलानी ने सरकार पर हमला बोला है.
नई दिल्ली:
'लव जिहाद' के खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार अध्यादेश लाई है. जिसको लेकर देश में नई बहस छिड़ी है. लव जिहाद कानून पर वरिष्ठ वकील जफरयाब जिलानी ने सरकार पर हमला बोला है. जिलानी ने कहा कि बहला फुसलाकर ऐसा बच्चियों के साथ किया जा रहा था, सरकार का ये कहना गलत है. उन्होंने कहा कि 25 करोड़ की आबादी में महज 100 लोगों के लिए कानून बनाया गया है. जिलानी ने कहा कि इस्लाम में जोर और लालच से धर्म परिवर्तन कुबूल नहीं है.
यह भी पढ़ें: विधानसभा का तीन दिवसीय सत्र 28 दिसंबर से, लव जिहाद पर प्रस्ताव संभव
वरिष्ठ वकील जफरयाब जिलानी का कहना है कि सरकार में बैठे मंत्री और नेता अपने लिए इस कानून का पुलिस के जरिए इस्तेमाल करेंगे. उन्होंने कहा, 'मुसलमान ही नहीं हिन्दू, बौद्ध, ईसाई, जैन सभी का उत्पीड़न होगा.' जिलानी ने कहा कि सरकार के टारगेट पर मुसलमान ज्यादा हैं, इसलिए उनका उत्पीड़न ज्यादा होगा. 99 प्रतिशत इसका पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव है, कोई रिफॉर्म जैसी बात इस कानून में नहीं है. उन्होंने कहा कि अपराध की रफ्तार न रोककर लव जिहाद जैसा मसला, जो बड़ा मसला नहीं है, उस पर कानून बना रहे हैं.
उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने तथाकथित 'लव जिहाद' की घटनाओं को रोकने के लिए मंगलवार को एक अध्यादेश को मंजूरी दी है. इसके तहत विवाह के लिए छल, कपट, प्रलोभन या बलपूर्वक धर्मांतरण कराए जाने पर अधिकतम 10 साल कारावास और जुर्माने की सजा का प्रावधान है. इस अध्यादेश के तहत ऐसे धर्म परिवर्तन को अपराध की श्रेणी में लाया जाएगा जो छल, कपट, प्रलोभन, बलपूर्वक या गलत तरीके से प्रभाव डालकर विवाह या किसी कपट रीति से एक धर्म से दूसरे धर्म में लाने के लिए किया जा रहा हो.
यह भी पढ़ें: जिस रिपोर्ट पर कानून बनने जा रहा है, उसमें लव जिहाद का जिक्र नहीं, बोले आदित्यनाथ मित्तल
इसे गैर जमानती संज्ञेय अपराध की श्रेणी में रखने और उससे संबंधित मुकदमे को प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट के न्यायालय में विचारणीय बनाए जाने का प्रावधान किया जा रहा है. सरकार की ओर से कहा गया कि सामूहिक धर्म परिवर्तन के मामले में संबंधित सामाजिक संगठनों का पंजीकरण रद्द कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. कोई धर्मांतरण छल, कपट, जबरन या विवाह के जरिए नहीं किया गया है, इसके सबूत देने की जिम्मेदारी धर्म परिवर्तन कराने वाले तथा करने वाले व्यक्ति पर होगी.
सरकार की ओर से बताया गया कि अध्यादेश का उल्लंघन करने पर कम से कम एक साल और अधिकतम पांच साल कैद तथा 15,000 रुपए जुर्माने का प्रावधान किया गया है, जबकि नाबालिग लड़की, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की महिला के मामले में यह सजा तीन साल से 10 वर्ष तक की कैद और 25,000 रुपये जुर्माने की होगी.
यह भी पढ़ें: नाम बदल कर शादी करने पर होगी 10 साल की सजा, जानें लव जिहाद अध्यायदेश में क्या-क्या है
इसके अलावा सामूहिक धर्म परिवर्तन के संबंध में अधिकतम 10 साल की कैद और 50,000 रुपये जुर्माने की सजा का प्रावधान किया गया है. प्रवक्ता ने बताया कि अध्यादेश में धर्म परिवर्तन के इच्छुक लोगों को जिला अधिकारी के सामने एक निर्धारित प्रोफार्मा पर दो माह पहले इसकी सूचना देनी होगी. इजाजत मिलने पर वे धर्म परिवर्तन कर सकेंगे. इसका उल्लंघन करने पर छह माह से तीन साल तक की कैद और 10,000 रुपये जुर्माने की सजा तय की गई है.
Don't Miss
वीडियो
IPL 2024
मनोरंजन
-
Moushumi Chatterjee Birthday: आखिर क्यों करियर से पहले मौसमी चटर्जी ने लिया शादी करने का फैसला? 15 साल की उम्र में बनी बालिका वधु
-
Arti Singh Wedding: आरती की शादी में पहुंचे गोविंदा, मामा के आने पर भावुक हुए कृष्णा अभिषेक, कही ये बातें
-
Lok Sabha Election 2024: एक्ट्रेस नेहा शर्मा ने बिहार में दिया अपना मतदान, पिता के लिए जनता से मांगा वोट
धर्म-कर्म
-
Vikat Sanakashti Chaturthi 2024: विकट संकष्टी चतुर्थी व्रत कब? बस इस मूहूर्त में करें गणेश जी की पूजा, जानें डेट
-
Buddha Purnima 2024: कब है बुद्ध पूर्णिमा, वैशाख मास में कैसे मनाया जाएगा ये उत्सव
-
Shani Jayanti 2024: कब है शनि जयंती, कैसे करें पूजा और किस मंत्र का करें जाप
-
Vaishakh month 2024 Festivals: शुरू हो गया है वैशाख माह 2024, जानें मई के महीने में आने वाले व्रत त्योहार