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कक्षाओं में कैमरे लगाने के खिलाफ याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सरकार से एसओपी दाखिल करने को कहा

कक्षाओं में कैमरे लगाने के खिलाफ याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सरकार से एसओपी दाखिल करने को कहा

Updated on: 13 Jan 2023, 05:10 PM

नई दिल्ली:

दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को आप सरकार से सरकारी स्कूलों की कक्षाओं में सीसीटीवी कैमरे लगाने के उसके फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) दाखिल करने को कहा, अब 18 जुलाई को मामले की सुनवाई करेगा।

मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा की अगुवाई वाली खंडपीठ ने इस योजना को असामयिक करार देते हुए कहा कि सरकार द्वारा एसओपी जमा करने के बाद ही मामले की सुनवाई की जाएगी। पीठ ने कहा, यह अभी प्रारंभिक अवस्था में नहीं है। यह अभी भी विचाराधीन है ..यह समय से पहले है। जैसे ही एसओपी तैयार की जाएगी, हम देखेंगे।

2017 के गुरुग्राम स्कूल हत्याकांड का हवाला देते हुए, जिसमें 11वीं कक्षा के एक छात्र द्वारा सात वर्षीय बच्चे की हत्या कर दी गई थी और यह कृत्य स्कूल के वॉशरूम के बाहर कैमरे में कैद हो गया था, बेंच ने कहा कि स्कूलों में इस तरह के कैमरे लगाना बच्चों की सुरक्षा के लिए जरूरी है।

दिल्ली पेरेंट्स एसोसिएशन और गवर्नमेंट स्कूल टीचर्स एसोसिएशन के वकील एडवोकेट जय अनंत देहदराई ने तर्क दिया कि क्लास के अंदर सीसीटीवी लगाने से बच्चों पर मानसिक प्रभाव पड़ सकता है। वकील ने तर्क दिया कि प्रयोगशालाओं और कक्षाओं जैसी जगहों पर गोपनीयता की उम्मीद की जाती है।

याचिका में दिल्ली सरकार द्वारा 11 सितंबर, 2017 और 11 दिसंबर, 2017 को पारित दो कैबिनेट फैसलों को चुनौती दी गई है, जिसमें सरकार द्वारा संचालित स्कूलों की कक्षाओं के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगाने और माता-पिता के लिए इस तरह के वीडियो फुटेज की लाइव स्ट्रीमिंग का प्रावधान किया गया है।

वकील ने तर्क दिया कि सरकार उक्त डेटा को थर्ड पार्टी के साथ शेयक कर सकती है। एक पेरेंट्स दूसरे पेरेंट्स के साथ अपने बच्चों के डेटा के फुटेज को देखने में सहज नहीं हो सकते हैं और इस मुद्दे पर माता-पिता से कोई सहमति नहीं मांगी गई है।

यह देखते हुए कि दिल्ली सरकार के विवादित सकरुलर में केवल ऑनलाइन एक्सेस शब्दों का उल्लेख है, पीठ ने कहा कि ऑनलाइन एक्सेस लाइव स्ट्रीमिंग से अलग है। अदालत ने कहा, मान लीजिए कि स्कूल का भौतिक निरीक्षण करने के बजाय, यह आभासी हो सकता है। यह दिखाने के लिए कि यह मेरी कक्षा है, यह मेरा खेल का मैदान है, आदि।

इससे पहले, प्रतिवादी ने तर्क दिया था कि इसका निर्णय पूर्ण नहीं है और हमेशा किसी अन्य मौलिक अधिकार की तरह राज्य द्वारा उचित प्रतिबंधों के अधीन होगा। सरकार ने कोर्ट को बताया था- यह प्रस्तुत किया गया है कि एक कक्षा में निजता के अधिकार के साथ-साथ छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राज्य के हित को संतुलित करने के लिए। सरकार ने आगे तर्क दिया था कि अपने सभी स्कूलों की कक्षाओं में कैमरे लगाने का निर्णय बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए है, विशेष रूप से यौन शोषण और धमकाने की बड़े पैमाने पर घटनाओं के आलोक में।

प्रतिवादी ने कहा था कि निर्णय न केवल 2017 में बाल शोषण के मामलों में स्पाइक के कारण लिया गया था, बल्कि यह लंबे समय से चर्चा में भी था। प्रतिवादी ने आगे कहा कि बेहतर सीखने के परिणामों के लिए शिक्षक-सीखने की प्रक्रिया में सुधार करना भी है। सरकार ने कहा था- यह प्रस्तुत किया जाता है कि शिक्षकों की सहमति से कुछ व्याख्याताओं को आगे प्रसार के लिए रिकॉर्ड किया जा सकता है और रिकॉडिर्ंग का उपयोग छात्रों के बीच बेहतर समझ सुनिश्चित करने के लिए शिक्षण प्रक्रियाओं में सुधार के लिए शिक्षकों को प्रतिक्रिया देने और विश्लेषण करने के लिए भी किया जा सकता है।

दूसरी ओर, वादी ने तर्क दिया था कि छात्रों, उनके माता-पिता या शिक्षकों से विशिष्ट सहमति प्राप्त किए बिना, कक्षाओं के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगाने का निर्णय उनके निजता के मौलिक अधिकार का घोर उल्लंघन है। माता-पिता संघ ने अन्य माता-पिता या अनधिकृत तीसरे व्यक्तियों के साथ कक्षा फुटेज को क्रॉस-शेयर करने के विचार का विरोध किया था। उन्हें डर है कि सोशल मीडिया पर मॉफिर्ंग और प्रसार के लिए इस तरह के फुटेज का दुरुपयोग किया जा सकता है।

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.