New Update
/newsnation/media/post_attachments/images/2020/06/01/lock-down-1-37.jpg)
लॉकडाउन (Lockdown 5.0)( Photo Credit : फाइल फोटो)
0
By clicking the button, I accept the Terms of Use of the service and its Privacy Policy, as well as consent to the processing of personal data.
Don’t have an account? Signup
लॉकडाउन (Lockdown 5.0)( Photo Credit : फाइल फोटो)
Coronavirus (Covid-19): कोरोना वायरस महामारी (Coronavirus Epidemic) को देखते हुए केंद्र की नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) सरकार ने लॉकडाउन (Lockdown 5.0) को एक महीने के लिए बढ़ाने का फैसला किया है. मोदी सरकार ने अनलॉक-1 (Unlock-1) को 30 जून तक देशभर में लागू करने का फैसला किया है. हालांकि सरकार ने लॉकडाउन 5.0 में ज्यादा से ज्यादा छूट देने का निर्णय किया है, वहीं कुछ चीजों के ऊपर पाबंदी लगाई गई है. गृह मंत्रालय ने 30 जून तक जारी लॉकडाउन के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं. बता दें कि लॉकडाउन के पांचवें चरण को मोदी सरकार ने 3 चरणों में बांटा हुआ है. इन चरणों को अनलॉक-1 (Unlock-1) नाम दिया गया है.
यह भी पढ़ें: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की आज अहम बैठक, हो सकते हैं बड़े ऐलान
कंटेनमेंट जोनों के बाहर के क्षेत्रों को चरणबद्ध तरीके से फिर से खोलना
पहले चरण में कंटेनमेंट जोनों से बाहर के क्षेत्रों में सार्वजनिक धार्मिक स्थल, पूजा स्थल, होटल्स, रेस्टोरेंट और शॉपिंग मॉल्स को खोलने की अनुमति दे दी गई है. वहीं दूसरे चरण में स्कूल, कॉलेज, शिक्षण/प्रशिक्षण/कोचिंग संस्थान आदि राज्य या संघ राज्य क्षेत्रों के परामर्श के बाद खोले जाएंगे. राज्य सरकारें या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन अभिभावकों और अन्य संबंधित लोगों से इसके लिए परामर्श कर सकती हैं. इनसे मिले फीडबैक के आधार पर शिक्षण संस्थानों को खोलने का निर्णय लिया जाएगा. वहीं तीसरे चरण में स्थिति के आकलने के बाद मेट्रोल, सिनेमा हॉल, जिम, स्वीमिंग पूल, इंटरटेनमेंट पार्क, बार, ऑडिटोरियम, एसेंबली हॉल को खोलने के अलावा, सामाजिक, राजनीतिक, खेलकूद, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक समारोह और अन्य बड़े समारोह की अनुमति दी जाएगी.
यह भी पढ़ें: 14 जून को हो सकती है जीएसटी काउंसिल (GST Council) की बैठक, महंगे हो सकते हैं कुछ सामान
रात्रि कर्फ्यू
नए दिशानिर्देश के तहत देशभर में आवश्यक गतिविधियों को छोड़कर रात 9 बजे से सुबह 5 बजे के बीच लोगों की आवाजाही पर रोक रहेगी. स्थानीय प्राधिकारी कानून के उपयुक्त प्रावधानों के अंतर्गत सीआरपीसी की धारा 144 के अंतर्गत निषेधाज्ञा जारी करेंगे और उनका सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करेंगे.
यह भी पढ़ें: Petrol Diesel Rate Today 1 June 2020: मुंबई में महंगा हो गया पेट्रोल और डीजल, फटाफट चेक करें आज के ताजा रेट
कंटेनमेंट जोन में 30 जून तक लॉकडाउन
कंटेनमेंट जोनों में 30 जून तक लॉकडाउन लागू रहेगा. कंटेनमेंट जोन में सिर्फ आवश्यक गतिविधियों की अनुमति होगी. इन जोनों में लोगों की आवाजाही को रोकने के लिए सख्त घेराबंदी की जाएगी. इन जोनों में सिर्फ चिकित्सा संबंधी आपात सेवाओं और आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति बनाए रखने के लिए संबंधित लोगों की आवाजाही की अनुमति होगी. इन जोनों में हर घर की निगरानी रखी जाएगी. नए दिशानिर्देश के तहत 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों, अन्य रोगों से ग्रसित व्यक्तियों, गर्भवती महिलाओं और 10 साल से कम आयु के बच्चों को आवश्यक सेवाओं और स्वास्थ्य प्रयोजनों को छोड़कर घर पर ही रहने की सलाह दी गई है. सरकार ने सभी को अपने मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप इंस्टॉल करने की सलाह दी गई है.