Lockdown 3.0 में हेयर सैलून और शराब की दुकानें खुलेंगी, लोगों को करना पड़ेगा इन नियमों का पालन
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने शनिवार को कहा है कि चार मई से शुरू होने वाले लॉकडाउन के तीसरे चरण में हरित और ओरेंज जोन में नाई की दुकानें खोलने की अनुमति दी जाएगी. इसके अलावा ई-कॉमर्स कंपनियां इन इलाकों में गैर-अनिवार्य सामानों की बिक्री भी कर सकेंगी.
नई दिल्ली:
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने शनिवार को कहा है कि चार मई से शुरू होने वाले लॉकडाउन के तीसरे चरण में हरित और ओरेंज जोन में नाई की दुकानें खोलने की अनुमति दी जाएगी. इसके अलावा ई-कॉमर्स कंपनियां इन इलाकों में गैर-अनिवार्य सामानों की बिक्री भी कर सकेंगी. गृह मंत्रालय ने शुक्रवार को लॉकडाउन दो हफ्ते के लिए बढ़ाते हुए इसे 17 मई तक कर दिया था.
गृह मंत्रालय ने हरित और औरेंज जोन में कई प्रतिबंधों में ढील दी है. गृह मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने कहा कि हरित और औरेंज जोन में ई-कॉमर्स कंपनियों द्वारा गैर जरूरी सामानों की बिक्री पर प्रतिबंध नहीं होगा. उन्होंने कहा कि इन इलाकों में नाई की दुकानों और सैलून भी खोलने की अनुमति होगी. यह छूट चार मई से प्रभावी होगी जब लॉकडाउन का तीसरा चरण शूरू होगा.
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4 मई से 17 मई तक चलने वाले तीसरे चरण के लॉकडाउन में सामान्य गतिविधियों को लेकर नई गाइडलाइन भी जारी की गई है. हालांकि, यह सिर्फ सीमित क्षेत्रों में ही लागू होगी. गृह मंत्रालय ने शराब की दुकानों के साथ ही पान की दुकानें खोलने का दिशा निर्देश जारी किया है.
इसमें यह कहा गया है कि शराब की दुकानों और पान की दुकानों को एक दूसरे से न्यूनतम छह फीट की दूरी सुनिश्चित करते हुए ग्रीन जोन में कार्य करने की अनुमति होगी. दुकानदार को यह सुनिश्चित करना होगा कि एक बार में 5 से ज्यादा लोग मौजूद न हों.
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गृह मंत्रालय ने कहा है कि औरेंज जोन में एक जिले से दूसरे जिले में आवागमन भी बंद रहेगा. प्राइवेट तरीके से चलने वाले वाहनों को सिर्फ पास पर ही चलने दिया जाएगा. टैक्सी सुविधा में सिर्फ ड्राइवर के साथ दो लोगों को जाने की इजाजत होगी.
मंत्रालय ने कहा है कि कोविड 19 को लेकर देश में हालात की समीक्षा के बाद यह फैसला लिया गया है. केंद्र सरकार ने तीसरे चरण के लॉकडाउन की भी घोषणा कर दी है. गृह मंत्रालय ने बताया कि चार मई से अगले दो हफ्तों के लिए लॉकडाउन प्रभावी रहेगा. मंत्रालय ने कहा है कि कोविड 19 को लेकर देश में हालात की समीक्षा के बाद यह अहम फैसला लिया गया है.
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