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आसाराम यौन शोषण मामला- सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को मामले की सुनवाई जल्द पूरी करने को कहा

आसाराम यौन शोषण मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात की ट्रायल कोर्ट को इस मामले की सुनवाई समयबद्ध तरीके से पूरी करने के लिये कहा है।

Updated on: 12 Apr 2017, 02:02 PM

नई दिल्ली:

आसाराम यौन शोषण मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात की ट्रायल कोर्ट को इस मामले की सुनवाई समयबद्ध तरीके से पूरी करने के लिये कहा है। इसके साथ ही कोर्ट ने उन्हें ज़मानत देने से इनकार भी कर दिया है। 

आसाराम के वकील ने  सुप्रीम कोर्ट से कहा कि  इस मामले में ट्रायल की रफ्तार काफी धीमी है। उनका कहना है कि पुलिस ने अभी तक सिर्फ चार सरकारी गवाहों के ही बयान दर्ज किए हैं कुल 93 गवाहों की गवाही होनी हैं।

उनके वकील ने कहा है कि अभी तक सिर्फ 30 गवाहों के ही बयान ही दर्ज हुए हैं।

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ये मामला सूरत की दो बहनों ने आसाराम पर रेप के आरोप लगाया था।

चीफ जस्टिस जेएस खेहर, जस्टिस एस के कौल और जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ ने सूरत की ट्रायल कोर्ट को कहा कि बाकी बचे 46 गवाहों के बयान और साथ ही कथित बलात्कार पीड़ितों के बयान जल्द दर्ज़ किये जाएं।

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आसाराम के वकील ने मांगी की कि सुप्रीम कोर्ट ट्रायल कोर्ट को मसले के जल्द निपटारे का आदेश दे।

आसाराम गुजरात और राजस्थान में दर्ज किए गए रेप के दो अलग अलग मामलों में ट्रायल का सामना कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई जुलाई के तीसरे सप्ताह में होगी।

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