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कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया Photograph: (X/@siddaramaiah)
MUDA Scam Case: कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (MUDA) स्कैम केस में बड़ी राहत मिली है. लोकायुक्त ने बुधवार को सीएम सिद्धारमैया समेत चार आरोपियों को क्लीन चिट दे दी है. मामले में जिन अन्य आरोपियों को क्लीन चिट दी गई है, उनमें सीएम सिद्धारमैया की पत्नी पार्वती सिद्दारमैया और अन्य दो लोग शामिल हैं. इसके पीछे लोकायुक्त ने सबूतों के अभाव का हवाला दिया है. लोकायुक्त ने मामले में शिकायकर्ता स्नेहमयी कृष्णा को नोटिस जारी किया है.
'दीवानी प्रकृति के आरोप'
एक रिपोर्ट के अनुसार, MUDA स्कैम मामले की जांच में यह निष्कर्ष निकला है कि आरोप दीवानी प्रकृति के थे और क्रिमिनल प्रोसिडिंग की जरूर नहीं थी. कर्नाटक लोकायुक्त पुलिस की ओर से एक नोटिस जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि जांच में आरोपों को तय करते हों, ऐसे पर्याप्त सूबत नहीं मिले. नोटिस में यह सुक्षाव भी दिया गया है कि कोई भी विसंगति कानूनी प्रावधानों की गलतफहमी से उत्पन्न हो सकती है.
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In the MUDA scam case, Karnataka Lokayukta Police says there is a lack of evidence against Accused 1 to 4 (Karnataka CM Siddaramaiah, his wife and others), issues notice to the complainant Snehamayi Krishna pic.twitter.com/BByxql0uvj
— ANI (@ANI) February 19, 2025
क्या है (MUDA) स्कैम केस?
मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी (MUDA) में साइट आवंटन में बड़े पैमाने पर गड़बड़ियों की बात सामने आई थी. ईडी ने MUDA स्कैम केस में कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया, उनकी पत्नी, साले और अन्य लोगों खिलाफ केस दर्ज किया था. आरोप है कि कई लोगों को कम कीमत पर प्रॉपर्टियां दी गईं. इनमें पार्वती सिद्धारमैया को मैसूर में पॉश इलाके में दी गईं 14 साइट्स भी शामिल हैं. मामले में कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया भी विवादों के घेरे में थे.