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एनजीटी ने दिल्ली-एनसीआर में एक्यूआई में सुधार के लिए कड़े कदम उठाने का निर्देश दिया

एनजीटी ने दिल्ली-एनसीआर में एक्यूआई में सुधार के लिए कड़े कदम उठाने का निर्देश दिया

Updated on: 17 Nov 2023, 09:20 PM

नई दिल्ली:

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) और दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) सहित अधिकारियों को दिल्ली-एनसीआर में वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) में सुधार लाने के उद्देश्य से कड़े कदम उठाने का निर्देश दिया है।

पिछले हस्तक्षेपों के बावजूद, ट्रिब्यूनल ने राजधानी की वायु गुणवत्ता में दिख रहे सुधार की कमी को रेखांकित किया और संबंधित अधिकारियों को 20 नवंबर तक नए सिरे से की गई कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया।

न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव के नेतृत्व वाले न्यायाधिकरण ने दिल्ली में बिगड़ती वायु गुणवत्ता पर स्वत: संज्ञान लेते हुए पहले डीपीसीसी, सीपीसीबी, दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) और एनसीआर और आसपास के क्षेत्रों के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्‍यूएम) जैसी प्रमुख संस्थाओं को नोटिस जारी किया था।

डीपीसीसी, सीएक्यूएम और दिल्ली सरकार द्वारा दायर रिपोर्टों के जवाब में ट्रिब्यूनल ने औद्योगिक प्रदूषण, डीजल जनरेटर सेट, पराली जलाने और धूल उत्‍सर्जन से संबंधित विभिन्न उपायों का हवाला देते हुए परिवेशी वायु गुणवत्ता के प्रबंधन के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता पर जोर दिया।

ट्रिब्यूनल ने सीपीसीबी द्वारा प्रस्तावित तकनीकी हस्तक्षेपों को स्वीकार करते हुए उनके आवेदन और प्रभाव के संबंध में प्रकटीकरण की कमी पर असंतोष व्यक्त किया।

दिल्ली सरकार की रिपोर्ट में वाहन उत्सर्जन, सड़क की धूल, निर्माण गतिविधियाँ, खुले में आग लगाना और फसल अवशेष जलाने को प्रदूषण के महत्वपूर्ण स्रोत बताया गया है।

वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के कथित प्रयासों के बावजूद, ट्रिब्यूनल ने जमीनी नतीजों को असंतोषजनक माना, खासकर 20-30 अक्टूबर की अवधि के दौरान, जब हवा की गुणवत्ता खराब हो गई थी।

नतीजतन, ट्रिब्यूनल ने संबंधित एजेंसियों से अपनी रणनीतियों का पुनर्मूल्यांकन करने और दिल्ली और एनसीआर में समुचित एक्‍यूआई की सीमा का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी समाधान तैयार करने का आग्रह किया।

लगातार खराब वायु गुणवत्ता के मद्देनजर, अधिकारियों को अब कड़े उपाय लागू करने के लिए बाध्य किया गया है, जिसमें नवंबर के लिए निर्धारित आगामी कार्यवाही के लिए एक नई कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करने की समय सीमा तय की गई है।

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.