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Hampi case
Karnataka News: कर्नाटक के कोप्पल जिले की एक सत्र अदालत ने हंपी गैंगरेप और हत्या मामले में बड़ा फैसला सुनाया है. अदालत ने दो महिलाओं के साथ सामूहिक दुष्कर्म और एक पुरुष पर्यटक की हत्या के मामले में तीन दोषियों को फांसी की सजा सुनाई है. यह फैसला सोमवार को सुनाया गया.
ये हैं दोषी
दोषियों की पहचान मल्लेश उर्फ हंडिमल्ला, साई और शरणप्पा के रूप में हुई है. अदालत ने इन्हें बलात्कार और हत्या का दोषी करार देते हुए कहा कि यह मामला ‘रेयरेस्ट ऑफ रेयर’ श्रेणी में आता है, इसलिए अधिकतम सजा दी जा रही है.
क्या था पूरा मामला
यह घटना पिछले साल 6 मार्च 2025 की रात की है. वारदात हंपी के पास सनापुर इलाके में तुंगभद्रा लेफ्ट बैंक नहर के करीब हुई थी. पुलिस के मुताबिक, एक इजरायली महिला पर्यटक, एक होमस्टे संचालिका और उनके साथ तीन पुरुष पर्यटक वहां घूमने गए थे. इसी दौरान तीनों आरोपी वहां पहुंचे और पैसों की मांग करने लगे.
ऐसे दिया वारदात को अंजाम
जब पर्यटकों ने पैसे देने से इनकार किया तो आरोपियों ने हमला कर दिया. तीनों पुरुष पर्यटकों को नहर में धक्का दे दिया गया. इनमें से दो लोग तैरकर बाहर निकलने में सफल रहे, लेकिन ओडिशा के एक पर्यटक की डूबने से मौत हो गई. इसके बाद आरोपियों ने दोनों महिलाओं के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया.
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फांसी की सजा सुनाकर दिया कड़ा संदेश
इस जघन्य अपराध ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था. मामले को लेकर देशभर में आक्रोश देखा गया था और सख्त कार्रवाई की मांग उठी थी. अब गंगावती जिला एवं सत्र न्यायालय ने इस मामले में दोषियों को फांसी की सजा सुनाकर कड़ा संदेश दिया है कि ऐसे अपराध बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे.
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