Firecrackers Ban: सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों की बिक्री को लेकर दिल्ली और हरियाणा को बड़ा अहम निर्देश दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली की तरह ही उत्तर प्रदेश और हरियाणा भी पटाखों की ब्रिकी पर पूर्ण प्रतिबंध लगाएं. सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्देश दिल्ली एनसीआर में खतरनाक स्तर से बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए दिया है. बता दें कि सर्दियां आते ही दिल्ली में वायु प्रदूषण खतरनाक लेवल पर पहुंच जाता है. मौजूदा समय में राजधानी में ऐसे हालत है कि जैसे कि वो गैस चैंबर बन गई हो.
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यूपी-हरियाणा को बड़ा निर्देश
दिल्ली वायु प्रदूषण मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्देश दिया, जिसे जस्टिस अभय एस ओका (Abhay S Oka) और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ग मसीह (Augustine George Masih) की पीठ ने दिया. सर्वोच्च अदालत ने एमसी मेहता मामले के हिस्से के रूप में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में प्रदूषण से निपटने के उपायों की समीक्षा जारी रखी है.
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कोर्ट ने कहा कि हम उत्तर प्रदेश और हरियाणा राज्यों को उसी तरह का प्रतिबंध लगाने का निर्देश देते हैं जैसा कि दिल्ली राज्य ने 19 दिसंबर 2024 के आदेश के तहत लगाया है.’ बता दें कि ये प्रतिबंध दिल्ली में पटाखों की बिक्री को लेकर था.
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बैन के पीछे दिया गया ये तर्क
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में उठाए गए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (जीआरएपी) और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स जैसे सुधारात्मक कदमों का भी जिक्र किया. इस पर दिल्ली सरकार के वरिष्ठ अधिवक्ता शादान फरासत ने कोर्ट को बताया कि दिल्ली ने पटाखों पर प्रतिबंध लगाया है, लेकिन दिल्ली एनसीआर के पड़ोसी राज्यों में अभी भी पटाखे बनाए और बेचे जा रहे हैं. उन राज्यों से दिल्ली में पटाखों की सप्लाई हो सकती है. ऐसे में दिल्ली में वायु प्रदूषण से निपटने के प्रयासी तभी प्रभावी हो सकते हैं, जब उन राज्यों को भी पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाना चाहिए.
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