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कांग्रेस सांसद शशि थरूर (फाइल फोटो) Photograph: (X/@ShashiTharoor)
Shashi Tharoor News: कांग्रेस सांसद शशि थरूर को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से राहत मिली है. कोर्ट ने थरूर के खिलाफ दायर मानहानि की शिकायत को खारिज कर दिया है. साथ ही कोर्ट ने मामले में थरूर को समन जारी करने से भी इनकार कर दिया है. कांग्रेस सांसद थरूर के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) नेता राजीव चंद्र शेखर ने मानहानि का मामला दर्ज कराया था. आइए जानते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है?
The Rouse Avenue court refused to issue a summon to Congress MP Shashi Tharoor. A defamation complaint was filed by BJP leader Rajeev Chandrasekhar against him.
— ANI (@ANI) February 4, 2025
ये है पूरा मामला
एक रिपोर्ट के अनुसार, बीजेपी नेता राजीव चंद्र शेखर ने कांग्रेस सांसद शशि थरूर के खिलाफ क्रिमिनल डिफेमेशन केस (Criminal Defamation Case) दायर किया था. राजीव चंद्र शेखर ने अपने मुकदमे में थरूर पर अप्रैल 2024 में अलग-अलग पब्लिक इवेंट्स में उनके खिलाफ झूठे और नुकसानदेह बयान देने का आरोप लगाया.
राजीव चंद्र शेखर का कहना है कि थरूर के इन बयानों के चलते उनकी प्रोफेशनल और पर्सनल प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा है. राजीव चंद्र शेखर ने शशि थरूर के खिलाफ मानहानि केस दायर करते हुए उनसे कथित मानहानि के लिए सार्वजनिक माफी और हर्जाने के तौर पर 10 करोड़ रुपये की मांग की थी.
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लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान, कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने एक इंटरव्यू दिया था. कथित तौर पर इस साक्षात्कार में थरूर ने चंद्रशेखर पर 2024 के चुनावों के दौरान वोटरों को पैसे देने की पेशकश करने का आरोप लगाया था. हालांकि, दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने शशि थरूर को राहत देते हुए राजीव चंद्र शेखर की शिकायत को खारिज कर दिया.
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