Chandan Gupta Murder Case: उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले के चंदन गुप्ता मर्डर केस में तकरीबन 7 साल बाद बड़ा फैसला आया है. 28 दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है. लखनऊ की NIA कोर्ट ने आज यानी शुक्रवार को सभी दोषियों को सजा सुनाई. इससे एक दिन पहले (2 जनवरी) को NIA कोर्ट ने चंदन गुप्ता हत्याकांड में आरोपी बनाए गए 30 लोगों में से 28 को दोषी ठहराया था, जबकि 2 लोगों को बरी कर दिया था. बता दें कि 26 जनवरी 2018 को कासगंज में चंदन गुप्ता की तिरंगा यात्रा के दौरान बेरहमी से हत्या कर दी गई थी.
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'हम फैसले से संतुष्ट हैं.'
NIA कोर्ट से चंदन गुप्ता मर्डर केस में आए इस फैसले से पीड़ित परिवार ने राहत की सांस ली है. ये फैसला पीड़ित परिवार की ओर से लड़ी गई लंबी कानूनी लड़ाई का नतीजा है. कासगंज चंदन गुप्ता हत्याकांड में हुए हालिया घटनाक्रम पर पीड़ित के भाई विवेक गुप्ता ने कहा, 'हमारे ही देश में मेरे भाई की बेरहमी से हत्या कर दी गई. आज माननीय न्यायालय ने दोषियों को सजा सुनाई है, और हम फैसले से संतुष्ट हैं.'
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वकील ने क्या बताया
जिला सरकारी वकील मनोज कुमार त्रिपाठी ने कहा, 'सभी आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है. 2 लोगों को बरी कर दिया गया है. हम उनके बरी होने के खिलाफ अपील करेंगे. सलीम को अतिरिक्त 7 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है.'
वकील मनोज का बयान
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किन-किन को उम्रकैद
चंदन गुप्ता हत्याकांड में जिन दोषियों को उम्रकैद की सजा हुई है, उनके नाम इस प्रकार हैं- असलम कुरैशी, आसिफ कुरेशी उर्फ हिटलर, शबाब, असीम कुरैशी, साकिब, आमिर रफी, मुनाजिर रफी, सलीम, वसीम, नसीम, बबलू, तौफीक, अकरम, मोहसिन, सलमान, राहत, आसिफ, निशु, आसिफ जिम वाला, वासिफ, इमरान, शमशाद, जफर, शाकिर,फैजान, खालिद परवेज, इमरान, जाहिद उर्फ जग्गा, शाकिर.
कितनी खौफनाक थी ये वारदात
26 जनवरी को यूपी के कासगंज में तिरंगा यात्रा के दौरान ये खौफनाक वारदात हुई थी. तिरंगा यात्रा में शामिल चंदन गुप्ता की गोली मारकर हत्या कर दी थी. इसके बाद तिरंगा यात्रा में दो समुदाय के लोग के बीच जबरदस्त झगड़ा हो गया था, जिससे पूरे इलाके में तनाव फैल गया था. तब इस घटना को लेकर कासगंज में ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में गुस्सा देखा गया था.
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