केंद्र ने 18 OTT प्लेटफॉर्म को किया ब्लॉक, जानें सरकार ने क्यों लगाई रोक?

Center blocked 18 OTT platforms: केंद्र सरकार ने देश में 18 ओटीटी प्लेटफॉर्म को ब्लॉक कर दिया. इस बीत की जानकारी सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने बुधवार को लोकसभा में दी.

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Suhel Khan
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l. murugan in lok sabha

केंद्रीय राज्यमंत्री एल मुरुगन (Social Media)

Center blocked 18 OTT platforms: अगर आपको भी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर वेबसीरीज या अपनी पसंद की फिल्में देखते हैं तो आपके लिए बुरी खबर है. क्योंकि केंद्र सरकार ने देश में 18 ओटीटी प्लेटफॉर्म को बैन कर दिया है. इन सभी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर अश्लीलता और अश्लील सामग्री प्रकाशित करने का आरोप है.

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दरअसल, बुधवार को सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने लोकसभा में बताया कि सरकार ने अश्लील और अश्लील सामग्री प्रकाशित करने के लिए इस साल 18 ओटीटी प्लेटफार्मों को ब्लॉक कर दिया है. शिवसेना-यूबीटी सदस्य अनिल देसाई के एक प्रश्न के उत्तर में, मुरुगन ने कहा कि 2021 के आईटी नियम बिचौलियों पर अश्लील या अश्लील सामग्री प्रदर्शित करने या फैलाने के खिलाफ स्वयं उचित प्रयास करने के लिए विशिष्ट परिश्रम दायित्व डालते हैं.

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नियम डिजिटल मीडिया पर समाचार और समसामयिक मामलों के प्रकाशकों और ऑनलाइन क्यूरेटेड सामग्री (ओटीटी प्लेटफॉर्म) के प्रकाशकों के लिए एक आचार संहिता भी प्रदान करते हैं.

केंद्रीय राज्य मंत्री मुरुगन ने कहा कि, "सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने विभिन्न मध्यस्थों के साथ समन्वय में कार्रवाई की है, और इन प्रावधानों के तहत अश्लील, अश्लील और कुछ मामलों में अश्लील सामग्री प्रकाशित करने के लिए 14 मार्च, 2024 को 18 ओटीटी प्लेटफार्मों को अवरुद्ध कर दिया है."

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एक अलग प्रश्न के उत्तर में, राज्य मंत्री मुरुगन ने कहा कि डिजिटल समाचार प्रकाशकों के लिए आचार संहिता के तहत ऐसे प्रकाशकों को भारतीय प्रेस परिषद के 'पत्रकारिता आचरण के मानदंडों', केबल टेलीविजन (नेटवर्क विनियमन अधिनियम- 1995) के तहत कार्यक्रम संहिता का पालन करना आवश्यक है. 

एक अन्य प्रश्न के जवाब में केंद्रीय राज्य मंत्री मुरुगन ने कहा कि यूट्यूब समाचार चैनल 'बोलता हिंदुस्तान' और 'नेशनल दस्तक' समेत डिजिटल मीडिया पर समाचार और समसामयिक मामलों के प्रकाशक आईटी नियम, 2021 के प्रावधानों के तहत आते हैं, जिसके भाग-III में ब्लॉक करने के लिए निर्देश जारी करने का प्रावधान है. सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (आईटी अधिनियम, 2000) की धारा 69ए के अंतर्गत कवर की गई सामग्री.

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उन्होंने कहा कि नियम केंद्र सरकार को भारत की संप्रभुता और अखंडता, भारत की रक्षा, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों या सार्वजनिक व्यवस्था के हित में सामग्री को अवरुद्ध करने के लिए किसी भी सरकारी एजेंसी या मध्यस्थ को निर्देश जारी करने का अधिकार देते हैं. 

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