Atul Subhash Suicide Case: देश को झकझोर कर रख देने वाले अतुल सुसाइड को लेकर बड़ा अपडेट आया है. बेंगलुरु कोर्ट ने आज यानी शनिवार को आरोपी पत्नी निकिता सिंघानिया समेत तीनों आरोपियों को बड़ी राहत दी है. बेंगलुरु सिटी सिविल कोर्ट ने आरोपी निकिता सिंघानिया, उसकी मां निशा सिंघानिया और भाई अनुराग सिंघानियों को जमानत दे दी है. कोर्ट ने यह फैसला आरोपियों की ओर से दायर की गई जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद दिया है.
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अतुल सिंघानिया ने लगाए गंभीर आरोप
अतुल सुभाष से कथित तौर पर निकिता सिंघानिया से तलाक के लिए सुसराल पक्ष की ओर से 3 करोड़ रुपये मांगे थे. आरोप है कि निकिता, उसकी मां निशा और भाई अनुराग सिंघानिया ने अतुल पर पैसे देने के लिए काफी दबाव बनाया था. इससे तंग आकर अतुल सिंघानिया ने सुसाइड कर लिया था. 9 दिंसबर को अतुल सिंघानिया मृत पाए गए थे. सुसाइड से पहले अतुल सिंघानिया ने 90 मिनट का एक वीडियो और 40 पन्नों का सुसाइड नोट छोड़कर अपनी पत्नी निकिता सिंघानिया और सुसराल वालों पर उत्पीड़न का आरोप लगाया था.
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पत्नी-सास-साले को किया गया था अरेस्ट
अतुल सुभाष का वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हुआ था. इसके बाद सोशल मीडिया में जस्टिस फॉर अतुल ट्रेंड करने लगा था. इसके बाद बेंगलुरु पुलिस ने आरोपी निकिता सिंघानिया, उसकी मां निशा सिंघानियां और उसके भाई अनुराग सिंघानिया को अरेस्ट कर लिया था. बाद में तीनों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा दिया गया था. तीनों पर अतुल सिंघानियों को सुसाइड के लिए उकसाने के आरोप हैं. हालांकि, पूछताछ में निकिता सिंघानिया ने सभी आरोपों से इनकार किया है. उसका कहना है कि वो खुद उत्पीड़न का शिकार है.
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