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क्रिश्चियन मिशेल (File Photo) Photograph: (X/@ANI)
AgustaWestland scam:अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाले में सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को अहम फैसला सुनाया है. सर्वोच्च न्यायालय ने अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर डील में बिचौलिए रहे ब्रिटिश नागरिक क्रिश्चियन मिशेल को राहत दी है. शीर्ष अदालत ने क्रिश्चियन मिशेल को जमानत दे दी है. जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने यह फैसला सुनाया.
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Supreme Court grants bail to British citizen Christian Michel, accused in the AgustaWestland VVIP chopper scam in the case registered by the Central Bureau of Investigation (CBI).
— ANI (@ANI) February 18, 2025
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6 साल से हिरासत में थे क्रिश्चियन
क्रिश्चियन मिशेल इस मामले में 6 साल से हिरासत में थे. यह पूरा मामला 3600 करोड़ रुपये के वीवीआईपी हेलीकॉप्टरों की खरीद से जुड़ा हुआ है. यह मामला केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) की ओर से दर्ज किया गया है. इस मामले में अभी भी जांच जारी है. ब्रिटिश सिटीजन क्रिश्चियन मिशेल को 2018 में दुबाई से प्रत्यार्पित किया गया था. तब से ही क्रिश्चियन मिशेल हिरासत में था. वह अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाले में आरोप है.
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क्रिश्चियन मिशेल पर क्या हैं आरोप?
क्रिश्चियन मिशेल पर कथित तौर पर अगस्ता वेस्टलैंड से 12 वीवीआई हेलीकॉप्टरों की खरीद घोटाले (AgustaWestland VVIP chopper scam) में संलिप्पता के आरोप हैं. सीबीआई और ईडी 3600 करोड़ रुपये की इस खरीद में उसकी भूमिका की जांच कर रही हैं. क्रिश्चियन मिशेल को जमानत दिए जाने का यह फैसला 25 दिसंबर 2024 को दिल्ली हाईकोर्ट की ओर से उसकी याचिका को खारिज किए जाने को चुनौती देने के बाद आया है. बता दें कि अगस्ता वेस्टलैंड फेमस हेलीकॉप्टर डिजाइन-निर्माता कंपनी है.
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